छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आदेश क्रमांक /2273/सां शाखा/2021, बालोद दिनांक 30.03.2021 जारी किये गये हैं। वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला बालोद में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।
बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 10.04.2021 शाम 06.00 बजे से दिनांक 19.04.2021 प्रातः 6.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।







