रायपुर। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों मेंं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ओबीसी वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किया जाएगा। भू-खंड आरक्षित करने तथा भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा ‘औद्योगिक नीति-2019-24’ में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग हेतु 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित किए जायेंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को घोषणा की गई थी। घोषणा के बाद कैबिनेट से इसका अनुमोदन लेने के बाद उद्योग विभाग ने आदेश जारी किया है। विभाग के अनुसार इन वर्ग के लोगों को इसका लाभ दो साल तक मिलेगा।
आरक्षण की अवधि दो वर्ष होगी
आरक्षण की अवधि औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के समय से दो वर्ष तक रहेगी। भूखण्ड-भूमि की मात्रा ‘‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015’’ में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिन से प्रवृत्त हुए समझे जायेेंगे।