जगदलपुर । अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में अव्यवस्थित वाहनों के कारण आवागमन प्रभावित होने एवं परिसर में साफ-सफाई कराने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए निगम आयुक्त जगदलपुर ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर बस स्टंैड परिसर में खराब एवं लावारिस हालत में पड़े वाहनों को 24 घंटे के भीतर हटा लेने का आदेश संबंधित बस संचालकों को जारी किया है।
अन्यथा नगरपालिका निगम अधीनियम 1956 की धारा 322 के तहत उनपर बाधा दंड शुल्क वसूली के तहत प्रतिदिन 2000 रूपए के हिसाब से वसूली की जायेगी, अगर इसके बावजूद भी ऐसे संचालकों द्वारा अपने वाहन वहां से नहीं हटाते हैं तो उनके वाहन की राजसात करने की प्रक्रिया की जायेगी। यहां विदित हो कि नए बस स्टैंड में प्रतिदिन सैकड़ों बसों का आना-जाना लगा रहता है इस कारण हजारों यात्री इस बस स्टैंड परिसर में यात्रा करने हेतु आवागमन करते हैं, लेकिन बस स्टैंड परिसर में विभिन्न बस कंपनियों के कई वाहन यहां वहां लावारिस की हालत में खड़े रहते हैं। कई बार निगम द्वारा उनके संचालकों को सूचना दिए जाने के बावजूद आज तक ऐसे बस संचालकों द्वारा अपने खराब अथवा लावारिस रूप से खड़े बसों को हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। नगर निगम को बस स्टैंड परिसर के कई व्यापारी एवं आसपास के कई सभ्रांत लोगों ने शिकायत भी की कि ऐसे लावारिस खड़े बसों में कई बार अनैतिक कार्य भी किए जाते हैं। खड़ी बसों में रात्रि पहर शराब खोरी के अलावा परिसर में रात्रि पहर घुमने वाले आवारा किस्म के लोगों द्वारा मजमा लगाया जाता है। जिस कारण बस स्टैंड परिसर में आने-जाने वाले यात्रियों में हमेशा भय का माहौल रहता है। कई बार शिकायत के पश्चात भी जब किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई तो नये बस स्टैंड परिसर के चौकी प्रभारी से इस बाबत बस स्टैंड स्थित कुछ व्यापारियों ने इस मामले की जानकारी दी। इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए चौकी प्रभारी कांतोपानी द्वारा निगम आयुक्त एवं निगम के राजस्व अधिकारी से चर्चा कर इस मामले को सुलझाने हेतु निवेदन किया गया। चूंकि मामला यात्री हित एवं बस स्टैंड परिसर के व्यापारियों के व्यवसाय से जुड़ा था अत: निगम आयुक्त के आदेश पर राजस्व अधिकारी निगम जगदलपुर ने तत्काल ऐसे ही एक बस संचालक जय भवानी टे्रवल्स को नगर निगम अधिनियम के तहत हटाने हेतु नोटिस जारी किया है। बस स्टैंड परिसर स्थित कुछ व्यापारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम इस बार परिसर में स्थित विभिन्न कंपनियों के वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए संकल्पित दिख रही है क्योंकि सुरक्षागत मामलों से इस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में अगर किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना घटती है तो प्रथम दृष्टया इस मामले में निगर प्रशासन को दोषी माना जायेगा। अत: पुलिस चौकी बस स्टैंड के प्रभारी अधिकारी एवं निगम प्रशासन इस बार अगर ऐसे बस संचालकों पर कार्यवाही कर परिसर को अगर मुक्त करा लेती है तो निगम प्रशासन द्वारा परिसर की बेहतर साफ-सफाई के अलावा वहां से यात्रियों एवं वाहनों का सुचारू रूप से आवागमन होता रहेगा वहीं चौकी पुलिस के कर्मचारियों को बस स्टैंड परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में काफी सहुलियत मिलेगी।