बकरी चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, बकरी रखने वाले मकान को बनाते थे निशाना

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थाना गुण्डरदेही व थाना रनचिरई की संयुक्त कार्यवाही मे पकडा गया बकरी चोर।

घटना दिनंाक 19.08.2021 को प्रार्थी अरूण कुमार यादव ग्राम परसदा थाना गुण्डरदेही का अपना 35 नग बकरी बकरा को चराकर शाम 04ः00 बजे अपने घर लाकर बकरी कोठा मे 34 नग बकरी बकरा को रखा और 01 नग बकरी बच्चा वाली को आंगन मे बांध दिया और बकरी कोठा के दरवाजा को बंद कर संकल लगा दिया, रात्रि 09ः00 बजे घर के मुख्य दरवाजे को बंद कर अंदर से सिटकीनी लगाकर खाना खाकर परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरे मे सो गये थे दिनंाक 20.08.2021 के रात्रि करीबन 02ः00 बजे किसी चीज का आवाज आया तब प्रार्थी आवाज को सुनकर उठकर देखा तो प्रार्थी के कमरे का दरवाजा बाहर से संकल लगा था, तब प्रार्थी दरवाजा को हिलाया तो बाहर का संकल खुल गया, और बाहर निकल कर देखा तो बकरी बकरा चिल्लाने की आवाज आई तो बाहर निकलकर देखा, घर के मुख्य दरवाजा खुला था घर के बाहर जाकर देखा तो एक सिल्वर कलर की मारूती वेन खडी थी, जिसमे बकरी बकरा भरा था, जो चिल्ला रहे थे, और बाहर मे तीन आदमी खडे थे जिसे बिजली खंभा की रोषनी मे देखा, अज्ञात आरोपीगण, चोरी किये बकरी बकरा को लेकर भाग गये। तब प्रार्थी अपने घर अंदर जाकर देखा तो इसके दोनो बहु के कमरे का दरवाजा बाहर से संकल लगा था, जिसे संकल खोल कर आवाज दिया तब ईसका बेटा बहु बाहर निकलकर जाकर देखे तो बकरी कोठा मे रखे 09 नग बकरी, 01 नग बकरा किमती 20,000 रू. का, नही था, जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था, प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना गुण्डरदेही मे अपराध क्रं. 200/21 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया।

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इसी थाना रनचिरई मे दिनंाक 04.05.2021 को प्रार्थी अंकुश यादव पिता सुखित यादव उम्र 32 वर्ष साकिन खुटेरी थाना रनचिरई ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इनके पिता सुखित यादव दिनांक 03.05.2021 को हमेशा के तरह बकरा बकरी को चराकर 04 बजे कोठा में डालकर दरवाजा बंद कर संकल लगा दिया था। करीब 12 बजे रात तक सब कुछ ठीक ठाक था कि दिनांक 04.05.2021 के लगभग 03 बजे रात गांव के दिरबी ठाकुर ने शौच जाते समय मेरे घर के 06 नग बकरा बकरी को घुमते देखा तब मेरे पिता जी सुखित यादव को आवाज देकर उठाकर बताया कि तुम लोगो का बकरा बकरी घुम रहा है कोठा में बंद नही किये हो क्या तब मेरे पिताजी मुझे उठाये उठकर कोठा को देखा तो कोठा में रखे 17 नग बकरा बकरी नही था। कोई अज्ञात चोर कोठा का दरवाजा खोलकर कोठा अंदर जाकर कोठा में रखे 17 नग बकरा बकरी को जिसमें 04 नग बकरा 13 नग बकरी को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया मिलने पर मै व मेरे पिता जी देखकर पहचान लेगें उसी दिन डोगीतरई निवासी जिले राम ठाकुर का एक नग बकरी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया व हर प्रसाद यादव व डिलेश्वर यदू के घर भी चोरी करने का असफल प्रयास किया गया है।

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कोई सफेद रंग का चार पहिया वाहन को देखा गया था, कि रिपोर्ट पर अपराध क्रंमांक 54/21 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान दिनंाक 28.08.2021 के रात्रि करीबन 01ः30 बजे ग्राम कचांदुर प्रतिक्षालय के पास संदिग्ध हालात मे मारूती वेन क्रमांक सीजी 07 बीसी 7242 खडी थी, जिसमे बैठे एक व्यक्ति जो चालाक सीट मे बैठा था को नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहम्मद सफीक उर्फ लल्लू साकिन सआबंाधा भिलाई नगर का रहने वाला बताया। अभिरक्षा मे लेकर बरीकी से पुछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किया है। कि साक्षीयो की उपस्थिती मे धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मे मेमोरण्डम तैयार किया और संदेही का मारूती वेन क्रमांक सीजी 07 बीसी 7242 अपराध मे संलिप्त होने से समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। मेमोरण्डम कथन मे आरोपी ने ग्राम खुटेरी थाना रनचिरई जिला बालोद के अपराध को भी स्वीकारोत्ती किया था व साथ रहे 02 आरोपी भूरवा व गोलू साकिनान रूआबांधा पुलिस को देखकर भाग गये जिसकी पता तलाष की जा रही है। उपस्थित स्टाफ एवं साक्षीयो के आरोपी के निषांदेही पर संदेही के निवास स्थान पर जाकर आरोपी के द्वारा पेष करने पर बकरा बिक्री रकम 4000 रूपये और संदेही के घर मे बंधे 05 नग बकरी, 01 नग बकरा को पेष करने पर समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया, जप्तषुदा बकरा एवं बकरी का रखने के संबंध मे धारा 91 जा.फौ.का नोटीस दिया कोई दस्तावेज नही होना, बताया आरोपी का कृत्य अपराध धारा का घटित होना पाये जाने से जप्तषुदा मषरूका साक्षी स्टाफ के थाना आकर प्रार्थी को तलब कर कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय के समक्ष जप्तषुदा बकरी बकरा एवं संदेही का साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत पहचान कार्यवाही कराया जो प्रार्थी द्वारा पहचानना स्वीकारोत्ती किया है। आरोपी का कृत्य अपराध धारा का घटित होना पाये जाने से समय सदर मे गिरफ्तार कर ज्युडिषियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद सदानंद कुमार के निर्देषन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डी.आर.पोर्ते व उपपुलिस अधीक्षक महोदय प्रतिक चतुर्वेदी के मार्गदर्षन मे आरोपी पतासाजी वजाप्ता शुमार मे निरीक्षक भानुप्रताप साव, सउनि प्रदीप तिवारी, आरक्षक आकाष सोनी, प्रवीण सोनी, सुमीत पटेल,टोकेष्वर देवांगन सैनिक श्यामलाल महिपाल, थाना रनचिरई से उपनिरीक्षक यामन देवांगन, सउनि विष्वजीत मेश्राम, आर.सुरज कुमार गौतम एवं दुर्ग से सउनि पूर्ण सिंह बहादुर का विषेष योगदान रहा।

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नाम आरोपी:-
मो.सफीक उर्फ लल्लु पिता मो.ईसाक उम्र 46 साल साकिन वार्ड क्रं. 63 रूआबांधा थाना भिलाईनगर जिला – दुर्ग (छ.ग.)
जप्त संपत्ती:- 05 नग बकरी 01 नग बकरा
एक पुराना इस्तेमाली मारूती वेन सिल्वर ग्रे कलर का सीजी 07 बीसी 7242

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