दल्लीराजहरा – विगत दिनों भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध खदान मजदूर संघ भिलाई के राजहरा शाखा का एक प्रतिनिधि मंडल बालोद जिला भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री मुश्ताक अहमद के नेतृत्व में धनबाद स्थित खान सुरक्षा महानिदेशक कार्यालय में डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) से मुलाकात की और भिलाई इस्पात संयंत्र के बंधन खदानों में प्रबंधन द्वारा उत्पादन के आड़ में कर्मियों के सुरक्षा के साथ की जा रही लापरवाही एवं केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियम नियम कानून की अवहेलना के संबंध में विस्तृत चर्चा की और ज्ञापन सौंपा।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बालोद जिला भारतीय मजदूर संघ मंत्री ने बताया कि 22.05.2020 को दल्ली यंत्रीकृत खदान में हुए फेटल दुर्घटना में एक ठेका कर्मी अतिराम की मृत्यु हो गई थी। इस तारतम्य में डीडीएमएस इलेक्ट्रिकल नागपुर द्वारा जांच की गई थी और उक्त जांच में संतोष देवांगन नामक नियमित कर्मी को इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के रूप में
स्थानीय प्रबंधन द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया जिसके कारण डीडीएमएस इलेक्ट्रिकल ने संतोष देवांगन को दोषी मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की। डीडीएमएस द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के आधार पर संतोष देवांगन के विरुद्ध विभागीय जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। उक्त प्रकरण में संघ द्वारा भी जांच की गई थी जिसके आधार पर संघ का यह स्पष्ट अभिमत था कि उक्त दुर्घटना के लिए संतोष देवांगन कतई दोषी नहीं है और उन्हें प्रबंधन द्वारा षड्यंत्रपूर्ण तरीके से फंसाया गया है।
इस संबंध में संघ का स्पष्ट अभिमत था की दुर्घटना के समय संतोष देवांगन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का दायित्व निर्वहन नहीं कर रहे थे और दुर्घटना के ढाई माह बाद उन्हें षडयंत्रपूर्वक खदान प्रबंधक द्वारा इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का अधिकार पत्र जारी किया गया लेकिन डीडीएमएस द्वारा की जा रही जांच के समय फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खदान प्रबंधक महोदय द्वारा संतोष देवांगन को इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर साबित किया गया जिसकी जानकारी संतोष देवांगन को नहीं दी गई। इस संबंध में संघ ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और उसे ना केवल स्थानीय प्रबंधन को सौंपा बल्कि उसे डीजीएमएस कार्यालय धनबाद एवं नागपुर
भी भेजते हुए इस संबंध में विधिसम्मत कार्रवाई करने और पूरे प्रकरण की पुनः जांच करने की मांग की। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने डीजीएमएस महोदय को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों से अवगत कराया और प्रमाणिकता के साथ यह कहा कि दल्ली यंत्रीकृत खदान प्रबंधक द्वारा एमएमआर 1961के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित वैधानिक संस्था के अधिकारी को गुमराह किया गया और सही तथ्यों को छुपाते हुए संतोष देवांगन को दोषी साबित करने का कुत्सित प्रयास किया गया जिसका संग विरोध करता है।संघ द्वारा पेश किए गए तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए डीडीएमएस धनबाद ने संघ को आश्वस्त किया कि उनके कार्यालय द्वारा सभी तत्वों को संज्ञान में लिया जावेगा और विधिसम्मत कार्रवाई की जावेगी।जो दोषी नहीं है उसे कोई दंड नहीं दिया जावेगा और जो दोषी है उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जावेगी। डीडीएमएस महोदय के इस आश्वासन पर संघ ने उन्हें धन्यवाद दिया।
इसके अलावा संघ ने खदान में वैधानिक पदों पर नियुक्त और कार्यरत कर्मियों के प्रति स्थानीय खदान प्रबंधन एवं भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा किए जा रहे भेदभाव की भी जानकारी दी और ज्ञापन सौंपते हुए उन से निवेदन किया कि सेल के इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र के बंधक खदानों में जिस तरह से प्रबंधन द्वारा केंद्र सरकार के बनाए अधिनियम/नियम/कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है उसे गंभीर मानता है और आपसे निवेदन करता है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए विधि सम्मत दिशा-निर्देश भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन एवं खदान प्रबंधन को देने की कृपा करें।संघ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को देखते हुए डीजीएमएस धनबाद द्वारा संघ के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया कि इस मामले में भी उनके कार्यालय द्वारा समुचित विधिसम्मत कार्रवाई की जावेगी।इसके अलावा खदानों में उत्पादन के आड़ में प्रबंधन द्वारा कर्मियों की सुरक्षा के साथ की जा रही खिलवाड़ के संबंध में भी प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा करते हुए कई मुद्दों की जानकारी दी जिसे डीडीएमएस महोदय द्वारा संघ को लिखित में जानकारी देने को कहा गया। शीघ्र ही संघ इस संबंध में विस्तृत जानकारी डीडीएमएस कार्यालय को प्रेषित करेगा। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय मजदूर संघ के बालोद जिला मंत्री मुश्ताक अहमद, खदान मजदूर संघ भिलाई के महामंत्री एम.पी .सिंह स्थानीय सचिव लखन लाल चौधरी शामिल थे।