बलोद . कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु 06 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के प्रक्रम में निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है:- आगामी त्यौहारों को देखते हुए 30 जुलाई एवं 31 जुलाई 2020 को प्रातः 07 बजे से शाम 04.00 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। उक्त अवधि में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थियेटर, ऑडिटोरियम, स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम पूर्ववत बंद रहेंगे। कार्यालयीन आदेश 28 जुलाई 2020 के तहत लगाए गए प्रतिबंध 31 जुलाई 2020 को शाम 04 बजे से पूर्णतः प्रभावशील होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।