एक दिवसीय राष्टीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, राष्ट्रीय मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण ब्यूरो की उपस्थिति भी हुई दर्ज

0
156

जगदलपुर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से शनिवार को निराकृत किये गये. उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये गये.

न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इस संपूर्ण लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु निरंतर प्रयास करते हुए विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लगातार अधिक से अधिक मामलों को निराकृत किये जाने हेतु प्रेरित किया गया तथा आज भी स्वयं राजनांदगांव एवं बालोद जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत की स्वयं समीक्षा कर पक्षकारों तथा बार एवं न्यायाधीशगणों से चर्चा की गई.

आयोजित “नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सुलह द्वारा विवादों के समाधान हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशगण की कुल 07 खण्डपीठ एवं परिवार न्यायालय की 01 खण्डपीठ स्थायी लोक अदालत की 01 खण्डपीठ श्रम न्यायालय की 01 खण्डपीठ सहित कुल 10 खण्डपीठों तथा बस्तर जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों के कुल 14 खण्डपीठों का गठन किया गया है. उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु गठित समस्त 24 खण्डपीठों में प्रकरणों के निराकरण हेतु सुलहकर्ता सदस्यों के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी की गई.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज ने यह भी बताया कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल रखे गये लंबित 663 प्रकरणों में से 02 आपराधिक प्रकरण 18 श्रम संबंधी प्रकरण, 37 स्पेशल सिटिंग के अन्तर्गत प्रकरण, 08 ट्रैफिक चालान के प्रकरण 03 जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण एवं 121 राजस्व प्रकरण इस प्रकार कुल 189 लंबित प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया गया.

इसी प्रकार सभी प्रमुख बैंकों, बीएसएनएल विभाग, नगरनिगम (जल प्रदाय शाखा) एवं राजस्व विभाग द्वारा रखे गये कुल 1327 प्रकरणों में से बैंकों के 28 प्रकरणों में रूपये 9,20,610 /- तथा राजस्व विभाग के 05 प्रकरणों इस प्रकार कुल 33 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया गया.

उक्त संबंध में विदित हो कि दिनांक 12/03/2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह समझौता के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न न्यायालयों से कुल 80,000/- मामलों का निराकरण हो चुका हैं तथा शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत की समाप्ति तक का 1,20,000/- से अधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ.

इसी क्रम में तोकापाल तहसील न्यायालय में पीठासीन अधिकारी व तहसीलदार जॉली जेम्स व राष्ट्रीय मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली के बस्तर संभाग इकाई के संभागीय अध्यक्ष जगमोहन सोनी व संभागीय मीडिया प्रभारी रवि राज पटनायक की उपस्थिति में 10 प्रकरणों का निराकरण किया गया.