छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को जारी किया नोटिस।
कोर्ट के नोटिस का जवाब छत्तीसगढ़ सरकार की 4 हफ्ते मे देने को कहा हैं।
CJI ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पड़ी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी सरकार के साथ अच्छे हैं और जब सरकार बदलती है तो आपको यह सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारी भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया था?
साथ ही गुरजिंदर पाल की तरफ से इस मामले को दो हफ्ते में सुनवाई किए जाने की अपील को ठुकरा दिया।
दरअसल अवैध संपत्ति और राजद्रोह के मामले में गुरजिंदर पाल सिंह पर EOW और ACB ने छापेमरी कर 10 करोड़ रुपए से अधिक की, आय से अधिक संपत्ति का दावा किया है।
छापे के दौरान उनके कंप्यूटर से मिली सामग्री के आधार पर उन पर सरकार के खिलाफ साजिश करने का भी आरोप लगाते हुए की IPC की धारा 124A के तहत राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
गुरजिंदर पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई में उनके खिलाफ देशद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में गिरफ्तारी से राहत दे दी थी।