इसी महीने से पुरानी पेंशन व्यवस्था, अंशदान समाप्त करने का आदेश

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मूल वेतन से अब केवल सामान्य भविष्य निधि के लिए ही कटौती

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर है। राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था इसी महीने से लागू हो जाएगी। वित्त विभाग ने नवीन पेंशन योजना के तहत की जा रही अंशदान की कटौती बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों के मूल वेतन से अब केवल सामान्य भविष्य निधि के लिए ही कटौती होगी।

वित्त विभाग ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तोंं और कलेक्टरों को एक निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने एक नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है। एक नवंबर 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत की मासिक कटौती समाप्त किया जाता है। आदेश में लिखा है कि ऐसे कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम के मुताबिक मूल वेतन का 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि की ही कटौती की जाए। सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्यौरा कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय में अलग से रखा जाएगा। संबंधित कर्मचारियों का जीपीएफ खाता आवंटित हो जाने पर यह राशि उसमें दर्शाई जाएगी।

अप्रैल माह से भविष्य निधि में मूल वेतन का 12 प्रतिशत राशि कटौती

वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार भविष्य निधि में 1 अप्रैल से मूल वेतन का 12 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसी प्रकार वर्ष 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए की जा रही 10 प्रतिशत मासिक कटौती 1 अप्रैल से समाप्त कर दी गई है।

तीन लाख अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। फैसले से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधिकारी-कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। फैसले से लगभग तीन लाख अधिकारी-कर्मचारी को लाभ मिलेगा।