बीएसपी अनुकंपा नियुक्ति में मैट्रिक की बाध्यता खत्म

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सेल प्रबंधन ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों में व्यापक बदलाव करते हुए सभी इकाइयों के लिए एकरूपता ला दी है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए मैट्रिक पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। वहीं माता-पिता के आवेदन पर मृत कर्मी के भाई या बहन को भी नौकरी दी जा सकती है। नियुक्ति की कार्रवाई वित्त वर्ष या हादसे के 12 महीने की अवधि में पूरी होगी।अब तक अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कंपनी स्तर पर एकरूपता नहीं थी। प्रत्येक प्लांट में इसे लेकर अलग-अलग प्रावधान किए गए थे। जिसे लेकर आए दिन विवाद की भी स्थिति निर्मित हो रही थी। मसलन बोकारो में ठेका श्रमिक के कार्य के दौरान सामान्य मौत पर भी आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही थी। वहीं बीएसपी में हादसे में मौत पर ही अनुकंपा का प्रावधान था। इधर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले को एफिडेविट देना होगा कि परिवार का एक भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है।

मैट्रिक पास होने तक ट्रेनिंग पीरियड रहेगा
नए प्रावधान के मुताबिक मैट्रिक पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब इससे कम शैक्षणिक योग्यता वालों को भी एस-1 ग्रेड में नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि ज्वाइनिंग के बाद मैट्रिक पास करना होगा। अन्यथा ज्वाइनिंग से लेकर मैट्रिक पास होने तक की अवधि ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। प्रावधान से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके मुखिया की मौत होने पर मैट्रिक पास नहीं होने से आश्रित को नौकरी नहीं मिल पा रही थी।

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वे 13 बीमारियां जिन पर अब मिल सकेगी नौकरी
परमानेंट मेडिकल अनफिट होने पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने को लेकर प्रबंधन ने जिन 13 बीमारियों को चिन्हित कर रखा है, उसे सात वर्गों में बांटा गया है। इनमें एडवांस कैंसर, क्रॉनिक रिनल फेल्युअर, 3 प्रकार के कार्डियक डिसीज, न्यूरो से संबंधित पांच बीमारी, गंभीर मनोरोग, श्वांस संबंधी कुछ विशिष्ट बीमारी, शत-प्रतिशत स्थाई विकलांगता शामिल हैं।

युवा कर्मी की मौत पर भाई या बहन को नौकरी
पुराने प्रावधान में बैचलर युवा कर्मी की मौत होने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन नए प्रावधान में प्रबंधन ने ऐसे मृत कर्मी के भाई-बहन को भी नौकरी देने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी। उनके द्वारा प्रबंधन को लिखित में आवेदन करने पर अनुकंपा नियुक्ति पर कार्रवाई की जाएगी

बीमारी की हिस्ट्री नहीं होने पर नौकरी नहीं
बीमारी की हिस्ट्री प्रबंधन के रिकॉर्ड में नहीं होने पर मृत कर्मी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानि ऐसी कोई बीमारी जिसका इलाज कर्मी बाहर के अस्पताल में करवा रहा था, तो उसकी मौत होने पर आश्रित अनुकंपा नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे। वहीं मेडिकल बोर्ड द्वारा परमानेंट अनफिट सर्टिफिकेट जारी किए जाने पर परिवार के आश्रित को नौकरी देने निर्णय लेने के लिए कमेटी बनेगी।