जादू-टोना के शक में हत्या, 14 लोगों को आजीवन कारावास

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  • चारगांव में 22 फरवरी 2020 की रात हुई थी यह जघन्य वारदात
  • जिला न्यायालय में 3 वर्षों से चल रही थी इस मामले की सुनवाई

जगदलपुर बस्तर जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र के चारगांव में 3 वर्ष पूर्व जादू टोना के शक में की गई एक ग्रामीण की हत्या के सभी 14 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।चारगांव के सड़कपारा निवासी ग्रामीण मनचीत कश्यप की 14 लोगों मिलकर ने हत्या कर दी थी। आज जिला न्यायालय ने इस प्रकरण के सभी 14 आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीआर देवांगन ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास ने पैरवी की।न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार 22 फरवरी 2020 की रात ग्राम चारगांव सड़कपारा में लखमू के घर के सामने चौक बिजली खंभा के पास आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से मनचीत कश्यप पर जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। मनचीत कश्यप की लात घूंसों से बुरी तरह पीटा गया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में सोनूराम बघेल व अन्य आरोपियों के खिलाफ भानपुरी थाना में धारा 147,149, 302,109 भादंवि एवं धारा- 4, 5 टोनही प्रताड़ना के तहत जुर्म दर्ज किया गया था। तीन वर्ष से अधिक समय तक न्यायालय में प्रकरण चलता रहा। आरोपीगण सोनू राम बघेल, रामलाल कश्यप, फूलनाथ कश्यप, मंवगराम, जयनाथ कश्यप, सहदेव नेताम, सुकमन कश्यप, खेलूराम बघेल, सुकुराम कश्यप, लखेशर कश्यप, गागरा कश्यप, अन्नूलाल नेताम, लेशन राम कश्यप, गंगाराम कश्यप सहित अन्य लोगों ने खुद के गरीब होने की दलील दी, किंतु न्यायाधीश ने आरोपियों की दलील को खारिज कर दिया। यह प्रकरण न्यायालय में 23 फरवरी 2020 से 10 मई 2023 तक न्यायालय में कुल 3 वर्ष 2 माह 17 दिनों तक चला।