आगजनी में हुई मकान की क्षति का बीमा कंपनी करेगी भुगतान और बैंक भरेगा जुर्माना: जिला उपभोक्ता आयोग

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जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत एक परिवाद में आयोग ने बीमा कंपनी को आगजनी के फलस्वरूप मकान में हुई क्षति प्रदान करने और भारतीय स्टेट बैंक को जुर्माना भरने का आदेश दिया है।प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी अजितेश शुक्ला ने भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जगदलपुर से ऋण प्राप्त कर रायपुर में एक मकान क्रय किया था।सुरक्षा की दृष्टि से उस मकान का बीमा दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जगदलपुर के द्वारा बीमा कंपनी के प्रस्ताव पर किया गया था। दिनांक 17/01/2018 को परिवादी का मकान आगजनी से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसकी सूचना तत्काल परिवादी द्वारा बैंक को प्रदान की गई थी किंतु बैंक द्वारा निरंतर पत्राचार किए जाने के बावजूद भी बीमा कंपनी के नाम के संबंध में घटना के लगभग 8 माह पश्चात परिवादी को जानकारी प्रदान की जिस पर बीमा कंपनी द्वारा घटना के 8 माह पश्चात क्षतिग्रस्त मकान का सर्वे करवाकर विलंब का आधार लेते हुए परिवादी को लगभग 70000/-देने का प्रस्ताव रखा था जो बीमा धारक को स्वीकार्य नहीं था । जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत मकान में आगजनी के कारण हुई क्षति में मरम्मत के बिल को आधार मानते हुए बीमा कंपनी को परिवादी को ₹164000/-मानसिक क्षति हेतु ₹10000/- एवं परिवाद व्यय के रूप में ₹3000/- प्रदान करने का आदेश किया है ।साथ ही भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई सेवा में कमी व्यावसायिक कदाचरण के लिए ₹10000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है यह राशि जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में की जावेगी।जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की खंडपीठ द्वारा उपरोक्त आदेश जारी किया गया है।