अवैध शराब परिवहन पर की गई कार्यवाही

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  • आरोपी द्वारा मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी व्हीसकी गोवा शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की थी तैयारी ।
  • घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग की हुण्डई आई 10 कार क्रमांक CG-07-M-8077 कीमती करीबन 3,00,000/रूपये, 11 पेटी अंग्रेजी शराब गोवा जुमला 99 बल्क लीटर कीमती 74,250/रूपये जुमला कीमती 3,74,250/ रूपये को जप्त किया गया।
  • आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

 

:- नाम आरोपी मायाराम लोधी पिता थनवारराम लोथी उम्र 32 साल साकिन शांति नगर जीरो रोड साह निवास के पीछे वार्ड क्रमांक 15 सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग (छ०ग०)

 

अवैध मादक पदार्थ, शराब की तस्करी के रोकथाम हेतु श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग  रामगोपाल गर्ग के निर्देशन प्राप्त होने पर  पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद  एस०आर० भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय  अशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुरूर  बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस थाना पुरूर की टीम को अवैध शराब परिवहन रोकने में सफलता हासिल की गई।

अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी एवं परिवहन के रोकथाम हेतु पुलिस थाना पुरूर के पुलिस पार्टी को निर्देश प्राप्त हुआ था। कि दिनांक 10.08.2024 को जरिये मुखबिर सूचना मिला था कि एक सफेद रंग की हुण्डई आई 10 कार क्रमांक CG-07-M-8077 के डिक्की व पीछली सीट में अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर रखा हुआ है जिसे दुर्ग बालोद कांकेर के रास्ते जगदलपुर बिक्री हेतु लेकर जा रहे हैं कि सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ व गवाहनो के एन एच 30 मार्ग ग्राम मरकाटोला तिराहा के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनो की चेकिंग कर रहे थे चेकिंग के दौरान मुखबिर के बताये अनुसार एक सफेद रंग की हुण्डई कार क्रमांक CG-07-M- 8077 आया जिसे इसारा कर रोका गया। वाहन चालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उन्होने अपना नाम मायाराम लोधी पिता थनवारराम लोधी उम्र 32 साल साकिन शांति नगर जीरो रोड साह निवास के पीछे वार्ड क्रमांक 15 सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग (छ०ग०) का निवासी होना बताया एवं वाहन में अंग्रेजी शराब गोवा कम्पनी को छिपाकर रखना जिसे बैतुल म०प्र० से लेकर जगदलपुर बिक्री हेतु परिवहन करना बताया। बाद आरोपी मायाराम लोधी को उसके कब्जे के वाहन क्रमांक CG-07-M-8077 की तलाशी हेतु नोटिस देकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त वाहन के डिक्की में खाकी रंग का काढून 07 पेटी एवं गाडी की पिछली सीट पर खाकी रंग का काढून 04 पेटी कुल 11 पेटी अंग्रेजी शराब गोवा बरामद कर गवाहो के समक्ष विधिवत् जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी मायाराम लोधी के विरूध्द थाना पुरूर में अपराध क्रमांक 100/2024 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।

उक्त प्रकरण में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा प्र०आर० कमलेश रावटे आरक्षक लिखन कुमार साहू गुणेश यादव, किशोर कुमार साहू, थनेन्द्र देवांगन, सुरेश पटेल, उमाशंकर जारके, संदीप यादव व सायबर सेल बालोद की सराहनीय भूमिका रही।