अब रात 10 बजे के बाद नहीं सुनाई देगी कानफोड़ू आवाज

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  •  ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित 
  • शांति समिति की बैठक में लिया गया फैसला 

जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम के. ने शांति समिति की बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजकों से चर्चा के दौरान कहा कि त्यौहार को सौहाद्रपूर्ण वातावरण में मनाया जाना है इसमें सभी समुदायों की सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगी। जिला कार्यालय में आयोजित शांति समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी, सीएसपी श्री पुष्कर, एसडीएम भरत कौशिक सहित गणेश उत्सव आयोजक समितियों के सदस्य, डीजे संचालक और ईद मिलाद उन नबी के लिए मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में गणेश की स्थापना के लिए आयोजक समितियों को कहा गया कि पंडाल बनाते वक्त आवागमन को निर्बाध गति से जाने की सुविधा और सजावट की वजह से वाहनों की निकासी में दिक्कत नहीं होने इसका ध्यान रखें।

ये व्यवस्थाएं जरूरी

पंडालों में आयोजक समिति की सदस्यों की पर्याप्त संख्या रखने, आपातकालीन सम्पर्क नंबर का प्रदर्शन, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करने भी कहा गया। गाड़ी में डीजे लगाकर चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हाईकोर्ट के निर्देशानुसार करने के निर्देश दिए। निर्देशों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई जाएगी। विसर्जन के एक दिन पूर्व गणेश पंडाल समिति द्वारा थाने में सूचना देनी होगी। गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए रूट भी तय किया गया। जिसमें छोटे वाहनों से विसर्जन करने वालों के लिए खड़कघाट को चिन्हाकित किया गया है और बड़े वाहनों में गणेश विसर्जन करने वाले जगदलपुर- आसना मार्ग के पुल का उपयोग करेंगे। बैठक में मुस्लिम समुदाय के साथ ईद ए मिलाद उत्सव के लिए स्थल चिन्हाकन हेतु प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के उपरांत अनुमति देने पर सहमति बनी।