बालोद – कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि पटाखों के बहुतायत उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण और वर्तमान कोरोना वायरस के संक्रमण की व्यापकता को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में छ.ग.शासन द्वारा पटाखों के उपयोग और भंडारण तथा विक्रय के संबंध में आदेश जारी कर न केवल त्योहारों के समय पटाखा फोड़ने के लिए
समय-सीमा निर्धारित की गई है, अपितु किस तरह के पटाखों का उत्पादन, भण्डारण और विक्रय किया जा सकेगा। इस संबंध में भी विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर निर्देशों का सख्ती से पालन कराने कहा गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव छ.ग. शासन द्वारा जारी निर्देशों के
अनुसार आगामी दीपावली पर्व पर केवल दो घंटे रात्रि 08 बजे से 10 बजे तक ही पटाखा फोड़े जा सकेंगे। छठ पूजा पर प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक, गुरू पर्व पर रात्रि 08 बजे से 10 बजे तक और नयावर्ष/क्रिसमस पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी।
कलेक्टर ने बताया कि पटाखों के उत्पादन, भण्डारण और विक्रय के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूब्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों का विक्रय किया जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरिज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं जिनके द्वारा पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग न किया गया हो। ऑनलाइन अंतर्गत ई-व्यापारिक वेबसाईट जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ है और पटाखों के अधिक तथा वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के उपयोग से इस संक्रमण के और बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता साथ ही वायु प्रदूषण उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है जो कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे मरीजों को सांस की तकलीफ बढ़
सकती है। कलेक्टर श्री महोबे ने जिले के लोगोें से अपील की है कि आगामी त्यौहारों के समय शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित समय पर पटाखा फोड़ें तथा ऐसे पटाखों का उपयोग न करें जिनसे वायु प्रदूषण होता है। उन्हांेने अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं को शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही पटाखा विक्रय करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि बिना अनुज्ञप्ति पटाखा विक्रय करने, प्रतिबंधित पटाखों का भंडारण और विक्रय करने वालों तथा नियमों का उल्लंघन कर पटाखा फोड़ने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश समस्त एस.डी.एम., तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को दिया गया है।