बालोद पुलिस के द्वारा ठगी के आरोपी को 24 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार

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  • प्रार्थी से अहस्तांतरित जमीन को किया गया था 3,15,000 रू में सौदा कर ठगी।

बालोद पुलिस अधीक्षक बालोद एस.आर.भगत के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद अशोक कुमार जोशी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय को ठगी के आरोपी को गिरफतार करने हेतु निर्देशित किया गया था।

घटना दिनांक 20.07.2023 से दिनांक 21.09.2023 के मध्य, घटना स्थल ग्राम जगन्नाथपुर आरोपी का मकान नाम आरोपी त्रिभुवन विश्वकर्मा पिता स्व. राम मिलन उम्र 50 वर्ष निवासी जगन्नाथपुर थाना व जिला बालोद द्वारा अपने अपनी बहन भानबाई, रोहिणी के साथ एक राय होकर ग्राम जगन्नाथपुर स्थित खसरा नम्बर 247 रकबा 0.42 हेक्टेयर शासकीय मद की भूमि को अपने पूर्ण स्वामित्व का भूमि बताकर छल पूर्वक जुमला 13,00,000 रू में सौदा कर प्रार्थी से ब्याना बतौर इकरारनामा 3,15,500 रकम लिया, प्रार्थी द्वारा उक्त सौदा किये गये जमीन का रजिस्ट्री हेतु नकल निकाला गया, तब प्रार्थी को जानकारी हुआ कि आरोपियों द्वारा शासकीय मद की जमीन को अपना स्वामित्व का बताकर इसके साथ धोखाधड़ी किये है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 514/2024 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।

विवेचना के दौरान आरोपी त्रिभुवन विश्वकर्मा पिता स्व. राम मिलन उम्र 50 वर्ष निवासी जगन्नाथपुर थाना व जिला बालोद (छ.ग.)से पुछताछ करने पर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर कुल 3,15,500 को प्रार्थी से प्राप्त करना और प्राप्त रकम को अपनी बहनों के साथ आपस में बांटकर खर्च करना बताये, आरोपी त्रिभुवन व अन्य के द्वारा अपराध करना पाये जाने से आरोपी त्रिभुवन को विधिवत् दिनांक 19.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपीगण का पता तलाष जारी है।

आरोपी को पकड़ने में उप निरीक्षक कमला यादव प्रधान आरक्षक भगवान धुर्व आरक्षक मोहान कोकिला का महत्वपूर्ण योगदान था