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दल्लीराजहरा में आबकारी एक्ट के तहत अवैध शराब बिक्री के आरोप में कार्यवाही

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दल्लीराजहरा में आबकारी एक्ट के तहत अवैध शराब बिक्री के आरोप में प्रशिक्षु डीएसपी कमलजीत पाटले के नेतृत्व में सउनि इसरार अहमद खान आरक्षक भुनेश्वर यादव संजीत विश्वास रवि निर्मलकर दीपक शर्मा के द्वारा पकड़ा गया –

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थाना राजहरा अप. क्रमांक 433/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
नाम आरोपी रोहित निषाद पिता स्वं सुख राम उम्र 45 वर्ष पता वार्ड क्रमांक 04 टेबलर सेट राजहरा |

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जप्ती – एक काला रंग का पीठू बैग में 4 बाटल , 18 पौवा देशी प्लेन शराब जुमला 6.240 लीटर किमती 2520 रुपए एवं मोटर साइकल सीजी -24 -6206 जुमला कीमती 22520 रूपए।

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जिले में आबकारी एक्ट के तहत पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में रेड की कार्यवाही

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बालोद – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालोद के निर्देशनुसार लघुअधिनियम के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही किया जा रहा है इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में रेड की कार्यवाही की गई –

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जिले में मॉल एवं क्लब खोलने का आदेश जारी, जाने निर्देश एवं शर्तें

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बालोद – जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मॉल, सिनेमा, क्लब, हॉल, स्पोर्ट्स क्लब…आदि को बंद रखने के आदेश दिए थे किन्तु उक्त आदेश में संशोधन करते हुए मॉल एवं क्लब को खोलने की अनुमति निर्देशों एवं शर्तों के आधार पर जारी की गई –

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दल्लीराजहरा मुक्तिधाम में कोरोना पॉजिटिव के दाह संस्कार का वार्डवासियों द्वारा विरोध किया गया

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चिखलाकसा – नगरपंचायत चिखलाकसा वार्ड क्र 03 में मुक्तिधाम में दल्लीराजहरा शहर एवं चिखलाकसा में मृत लोगों के शवों का दाह संस्कार किया जाता है कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते दल्लीराजहरा व नगरपंचायत चिखलाकसा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है | जिसमें से कई लोग जो कि चिखलाकसा एवं दल्लीराजहरा निवासी है

उनकी कोरोना के चलते मृत्यु हुई थी और उनका दाह संस्कार चिखलाकसा वार्ड क्र 03 के मुक्तिधाम में किया गया था | मुक्ति धाम के आसपास के क्षेत्र में वार्ड क्र 03 चिखलाकसा के

वार्ड क्र 03 पार्षद

निवासी रहते है | कोरोना पॉजिटिव शव के दाह संस्कार से क्षेत्र में संक्रमण फैलने का खतरा दिख रहा है | वहीँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है शव जलाने के

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पश्चात् कोरोना सुरक्षा कीट को शरीर से निकालकर मुक्तिधाम के बाहर फेंक दिया जा रहा है | जिससे कि संक्रमण फैलने का डर बना हुआ रहता है आसपास के बच्चे एवं जानवर उन कीट के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है |

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चिखलाकसा वार्ड पार्षद एवं मोहल्लेवासियों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त लिखित शिकायत अनुविभागीय दंडाधिकारी से शिकायत की गई है कि इस प्रकार कोरोना से संक्रमित मृतक का दाह संस्कार शहर से दूर किया जाए एवं उनके द्वारा उपयोग में लाई गई कोरोना कीट को सही तरीके से नष्ट किया जाए जिससे संक्रमण का खतरा न रहे |

Big Breaking लॉकडाउन के अंतिम दिन दल्लीराजहरा में मिले 18 कोरोना पॉजिटिव

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लॉकडाउन के अंतिम दिन दल्लीराजहरा में मिले 18 कोरोना पॉजिटिव

एक नजर – दल्लीराजहरा के किस वार्ड से कितने संक्रमित पाए गए

आज पाए गए दल्ली के संक्रमितों में वार्ड क्र 01 से 01, वार्ड क्र 03  से 01, वार्ड क्र 07  से 01,  वार्ड क्र 08  से 02, वार्ड क्र 09  से 01, वार्ड क्र 13  से  01, वार्ड क्र 16  से  03, वार्ड क्र 18  से 01, वार्ड क्र 26  से 02, | वार्ड क्र 21 में 02 एंटीजन और 02 RTPCR से मिले है | कल इसी वार्ड से 05 महिला एवं 03 पुरुष मिले थे, कुसुमकसा से 01 इस प्रकार कूल दल्लीराजहरा से 18 लोग पॉजिटिव मिले है |

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होम आइसोलेशन में 10, आइसोलेशन सेंटर दल्लीराजहरा में 07 एवं 01 को बालोद covid अस्पताल भेजा गया है |

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विशेष अनुरोध – सिटी मीडिया सिटी मीडिया भी नगर के समस्त नागरिकों एवं पाठकों से अनुरोध करता है कि घरों से कम से कम निकले एवं सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क का सदैव उपयोग करें जिससे स्वयं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रख बड़ी हानि से बचे |

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Breaking भाजपा छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों और सदस्यों की सूची जारी, देखें किसे क्या जिम्मेदारी मिली

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रायपुर – छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने आज शाम शाम राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की है। नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की सूची जारी की –

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जिले की मदिरा दुकानें 01 अक्टूबर की शाम 06 बजे से 02 अक्टूबर तक पूर्णतः बंद रहेगी

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बालोद, 29 सितम्बर 2020
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कार्यालय आबकारी आयुकत छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र के तहत् जारी वर्ष 2020-21 के लिए देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का अबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियम एवं अन्य बिन्दुओं पर शासन के निर्देश के बिन्दु क्रमांक 13 के अंतर्गत (13.1) के अनुसार ‘‘गांधी जयंती’’ 02 अक्टूबर 2020 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

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अतः जिला बालोद में स्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं दुकानों में ऑनलाईन होम डिलीवरी तथा मद्य भण्डागार 01 अक्टूबर 2020 को शाम छह बजे से 02 अक्टूबर 2020 तक पूर्णतः बंद रहेगी।

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जिले में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन एक अक्टूबर से होगी शुरू

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समस्त कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में होंगे संचालित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी
बालोद, 29 सितम्बर 2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि बालोद जिलें में कोरोना वायरस (कोविड-19) के व्यापक संक्रमण को देखते हुए कार्यालयीन आदेश के द्वारा 22 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 की मध्य रात्रि की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत् सपूंर्ण बालोद जिला को कंटेनमेंट घोषित करते हुए व्यवसायिक

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गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव/रोकथाम एवं संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं समय-समय पर हाथ धोना/ सेनिटाईज करना अधिक कारगर है। अतः आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897, यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया गया है –

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01 अक्टूबर 2020 से समस्त कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किन्तु कोई भी दुकान/ व्यवसायिक संस्थान रात्रि 08 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकानें उनके निर्धारित समय में ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट/होटल संचालन एवं टेक अवे/होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक ही होगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब थियेटर, मॉल एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं स्पोर्टिंग काम्पलेक्स पूर्ववत बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान पूर्ववत् बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन में पूर्व की भांति सभी गतिविधिंया प्रतिबंधित रहेंगी। सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय-समय पर हाथ धोने/सेनिटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा तथा संबधित इंसिडेंट कमांडर/ उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी।

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छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार 17 जुलाई 2020 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनिमय के तहत् निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित करने हेतु आदेशित किया गया है- सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में एक सौ रूपए, होम क्वारेन्टाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में एक हजार रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में एक सौ रूपए और दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/ फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में दो सौ रूपए जुर्माना होगा।


कार्यालयीन आदेश 05 सितंबर 2020 द्वारा उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सर्व तहसीलदार, सर्व नायब तहसीलदार, सर्व नगर पुलिस अधीक्षक, सर्व उप पुलिस अधीक्षक, सर्व पुलिस निरीक्षक, सर्व उप निरीक्षक, सर्व सहायक उप निरीक्षक बालोद को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया गया हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इंकार किया जाता है तो संबधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन संबधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए। यदि किसी दुकान/व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान/व्यवसायिक संस्थान को अगामी 15 दिवस के लिए सील किया जाएगा। यह आदेश 01 अक्टूबर 2020 से प्रभावशील होगा।

पत्रकारो के साथ हुई मारपीट की घटना में जिला कांग्रेस महामंत्री अब्दुल गफ्फार मेमन पार्टी से निलंबित

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कांकेर – घटना के जांच हेतु प्रदेश स्तरीय समिति गठित रायपुर/कांकेर- जिला मुख्यालय कांकेर में 26 सितम्बर 2020 को पत्रकारो के साथ घटित मारपीट की घटना के सम्बंध में कांग्रेस संगठन को प्राप्त विडियो फुटेज तथा अन्य जानकारी के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती सुभद्रा सलाम ने जिला कांग्रेस महामंत्री अब्दुल गफ्फार मेमन को पार्टी संगठन के पद तथा सदस्यता से निलंबित करते हुए कहा कि पत्रकारो

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के साथ हुए मारपीट गाली-गलौच किये जाने की विडियो संगठन को प्राप्त हुआ, उक्त घटना से संबंधित के द्वारा बेहद ही अपत्तिजनक एंव अश्लील गालियो का प्रयोग करते हुए पत्रकार के साथ मारपीट की घटना में संलिप्तता प्रदर्शित हो रही है जो कि अत्यंत ही आपत्तिजनक है, तथा उक्त कृत्य कांग्रेस पार्टी के नीति व सिन्दांतो के विरूद्र है, अतः उक्त घटना से पार्टी की छवि धुमिल हुई है जिसे दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अब्दुल गफ्फार मेमन, महामंत्री जिला

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कांग्रेस कमेटी को पार्टी से निलबिंत कर उक्त घटना के सम्बंध में प्रदेश स्तरीय जांच समिति गठित किये जाने हेतु प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से मांग की गई जिस पर गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी ने केशकाल के विधायक मान. संतराम नेताम जी के संयोजकत्व में जांच-समिति का गठन किया है, जो निम्नानुसार है:

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1. संतराम नेताम विधायक-केशकाल,

2. रेखचंद जैन, विधायक-जगदलपुर,

3. कुवंर सिंह निषाद, विधायक-गुण्डरदेही,

4. रवि घोष, प्रभारी महामंत्री-प्रशासन की सदस्यता में समिति गठित कि गई है जो की दो दिवास के भीतर अपना जांच प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौपेगें करेंगे।

जिले मे लॉकडाउन के कारण शराब दुकाने बंद है जिसका फायदा शराब कोचिया लोग उठा रहें है

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बालोद जिले मे लॉक डाउन चल रहा है, जिसके कारण सभी शराब दुकाने बंद है। जिसका फायदा शराब कोचिया लोग उठा रहें है और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से शराब लाकर गाँव मे बेच रहें है। जिसे मंदिरा प्रेमी लालच मे आकर ज्यादा दामों मे खरीदने के लिए मजबूर है और कोचियों द्वारा लगातार महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रहें है। जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग की स्पेशल टीम द्वारा अपराध औरअवैध शराब बिक्री को रोकने के लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिसके लिए पुलिस विभाग द्वारा सुबह से सीमावर्ती क्षेत्रों पर नजर रखा जा रहा था। जिसके चलते पुलिस को कामयाबी मिली।

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ग्राम करहीभदर एक बड़ी बस्ती है जहाँ पर लगभग आस पास के पंद्रह -बीस गाँव इस पर आश्रित रहते है। जो अपनी समृद्धि के साथ साथ व्यवसाय व व्यापरिक दृश्टिकोण से अलग पहचान बना चूका है जो अब पशुओ के बाजार के अलावा शराब, गांजा, और असामाजिक तत्वों के कारण पुलिस विभाग की निगरानी मे है जिसके चलते इन अपराधो को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है।

थाना गुरूर में अप.क्रमांक 393/20 धारा 34(2) आब.एक्ट के तहत आरोपी खुबलाल पिता कार्तिक राम साहू उम्र 45 साल सकिन करहिभदर थाना बालोद जिला बालोद के कब्जे से 28 पौवा देसी प्लेन शराब व 3 अद्धी देशी प्लेन शराब की 6165 एमएल कीमती 2690 रुपए तथा 1 इस्तेमाल मोटर सायकल एच अफ डीलक्स क्रमांक एम एच 40 जेड 1925 कीमती 15000 रुपए जप्त किए कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया।

थाना गुरूर में अप.क्रमांक 394/20 धारा 34(1) आब.एक्ट के तहत आरोपी जितेंद्र पिता स्व. आश राम उम्र 22 साल सकिन आमापारा बालोद थाना बालोद जिला बालोद के कब्जे से 11 पौवा देसी प्लेन शराब व 4 अद्धी देशी प्लेन शराब की कुल 3480 एमएल कीमती 1520 रुपए जप्त कर कानूनी कार्यवाही किया गया।

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