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पूर्व युवा आयोग अध्यक्ष कमल चंद भजदेव ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिए जाने की मांग

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जगदलपुर।बस्तर जिला पत्रकार संघ के द्वारा बस्तर संभाग सहित प्रदेश के समस्त पत्रकारों को कोरोना फ्रंट लाइन वारियर्स का दर्जा दिए जाने की मांग की है। पूर्व युवा आयोग अध्यक्ष कमल चंद भंजदेव ने कहा कि वर्तमान में कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए तथा बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पत्रकारों के द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस तरह से खबरों को जनता के सामने ला रहे हैं, उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के समस्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए वेक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की मांग रखी है।

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पूर्व युवा आयोग अध्यक्ष कमल चंद भजदेव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मैं यह मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दे एवं पत्रकारों के मांगों को जायज ठहराते हुए जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ-साथ बस्तर जिले के पत्रकारों के लिए कोरोना का इलाज करने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध कराने की भी मांग करता हूं और कोविड-19 अस्पतालों में कोरोना पीड़ित पत्रकारों के लिए बेड आरक्षित रखा जाए ताकि पीड़ित होने पर उनका बेहतर ढंग से उपचार हो सके, साथ ही मृत पत्रकारों के परिजनों को शासन स्तर पर 25 लाख का मुआवजा देने की भी मैं मांग करता हूं।

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Breaking बालोद जिले में भी बढ़ा लॉकडाउन, जाने इस चरण में क्या छुट मिलेगी

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छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने बालोद जिला कलेक्टर लॉक डाउन के चौथे चरण की लॉकडाउन की घोषणा की गई है | इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है | जिला कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन की समय सीमा 17-मई-2021 प्रातः 6 बजे तक की गई है |

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इस लॉकडाउन में कुछ विशेष छुट दी गई है, देखें विस्तृत जानकारी

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शिवसेना द्वारा उठाई गई मांग के बाद जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल में सी.टी. स्कैन मशीन का उपयोग आरंभ हुआ

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शिवसेना ने माना ज़िला प्रशासन का आभार

१००० में ही हो सकेगा अब सिटी स्कैन

६५ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का निःशुल्क होगा जांच

जगदलपुर / शिवसेना । बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के ज़िला अस्पताल में स्थापित सी.टी. स्कैन मशीन का उपयोग कोविड एवं नॉन कोविड दोनों प्रकार के मरीजों के उपचार हेतु आरंभ कर दिया गया है।

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इसके लिए विशेष रूप से ज़िला कलेक्टर श्री रजत बंसल का व जिन पत्रकारों द्वारा अपने समाचार के माध्यम से मामला प्रशासन के समक्ष लाने में मदद मिला #शिवसेना के जिलाध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार पाण्डेय् ने विशेष आभार व्यक्त किया है, और विशेष तौर पर इस कार्य हेतु उनका आभार व्यक्त व्यक्त किया है।

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चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब से अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। किसी आपातकाल में रात्रि के समय भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। शासन के निर्देशानुसार 65 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के मरीजों का सी.टी. स्कैन निःशुल्क किया जायेगा, और सामान्य दर शासन द्वारा एक हजार रुपए प्रति मरीज परीक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश के परिपालन में जुटे संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने, विधानसभा क्षेत्र के आठ गांवों में बांटे खाद्यान्न सामग्री

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कोरोना संक्रमणकाल में जरुरतमंदों को मिल रही सहायता

जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिए गए संदेश के अनुसार संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन लॉकडाऊन के दौरान ग्रामीणों के बीच पहुंच रहें हैं और जरुरतमंदों की रोजमर्रा की सामग्री प्रदान कर रहें हैं। इस कोरोना संक्रमण काल में जरुरतमंदों को भोजन सामग्री, मास्क, सेनेटाइजर सहित अन्य सामग्री भी संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन द्वारा वितरित किया जा रहा है।इसी तारतम्य में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कुम्हली, बम्हनी, चोकावाड़ा,धनपुंजी, कस्तुरी, नगरनार व भेजापदर में खाद्यान्न सामग्री प्रदान किया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दो माह का राशन फ्री देने की शुरुआत की है और ग्रामीण अंचलों में रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य भी कराये जा रहें हैं। भूपेश बघेल सरकार के निर्देश पर जरुरतमंदों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

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संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि कोरोना से बचाने के लिए मास्क लगाने, सेनेटाइज करने व नियमित रूप से हाथ धोने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है।
कुष्ठरोगियों को भी दिए गए भोजन सामग्री

चोकावाड़ा ग्राम पंचायत में स्थित देवड़ा झाड़ेश्वर के पास रहने वाले दस कुष्ठ रोगी के परिवार की जीविका मंदिर में पूजा पाठ के अनुसार चलती है,ऐसे कुष्ठरोगियों के दस परिवार की आजीविका का साधन छिन गया है और ऐसे परिवार को भोजन सामग्री प्रदान किया गया।

वैक्सीनेशन के लिए कर रहे प्रेरित

संसदीय सचिव रेखचंद जैन खाद्यान्न सामग्री वितरित करने के साथ-साथ जनता को वैक्सीनेशन के लिए भी ‌प्रेरित कर रहें हैं। श्री जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार गरीबों को प्राथमिकता देते हुए वैक्सीनेशन किया जा रहा है और टीकाकरण अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। जिन लोगों को वैक्सीनेशन कराने में दिक्कत आ रही है, उन्हें प्रेरित करते हुए वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

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यह रहे मौजूद
जनपद पंचायत सदस्य जीशान कुरैशी,हेमेश्वरी नाग, सरपंचगण लैखन बघेल, राजेंद्र बघेल,यशोदा साहनी,बुधसन कश्यप, आईटी सेल प्रदेश महासचिव योगेश पानीग्राही, ब्लाक अध्यक्ष विरेंद्र साहनी, लक्ष्मी भारद्वाज,लक्ष्मण सेठिया, संतोष सेठिया,विजय बिसाई, नीलांबर बघेल, नरेंद्र सानुयल,ओगेस्टीन,बैधनाथ नाग,बुचु राम गोयल, रायधर,कमलोचन, सचिव गण सहित अन्य उपस्थित थे।

कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु भाजपाइयों ने बाँटा मास्क…इमियूनिटी की कमी को दूर करने मल्टीविटामिन टेबलेट प्रदान किया।

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जगदलपुर:-कोरोना संक्रमण का दूसरा प्रभाव लगातार जारी है, दूसरे प्रभाव में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे है, साथ ही मृत्यु दर का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे दौर में हर व्यक्ति को कोरोना संक्रमण से बचने हेतु मास्क पहनना आवश्यक है। साथ ही इमियूनिटी पावर भी जरूरी है।

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इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मास्क एवम मल्टीविटामिन टेबलेट का वितरण किया है । शहर के अनेक चौक – चौराहों में तैनात पुलिसकर्मियों एवम जनता को मास्क एवम दवाई का वितरण आज भाजपाइयों द्वारा किया गया ।

जानकारी देते हुए भाजपा जगदलपुर मंडल में उपाध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि इस संकटकाल में सभी जनता को सुरक्षित रहने हेतु मास्क आवश्यक है साथ ही इमियूनिटी पावर भी जरूरी है , इस कारण आज हमारे कुछ सदस्यों के साथ हमने कोरोना वारियर्स के रूप में कार्य करने वाले ऐसे कोरोना वारियर्स को मास्क एवम मल्टीविटामिन टेबलेट प्रदान किया है साथ ही कई जनता को भी हमने इन चीजों का वितरण कर सोशल डिस्टेन्स का पालन कर घर मे रहने को अपील भी की है।

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इस दौरान राकेश तिवारी,अखिलेश शुक्ला, विनीत शुक्ला, राजा यादव, आनंद झा,रमन चौहान विवेक भोजवानी आदि सदस्य उपस्थित थे।

पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री से माँग की है कि तमाम छत्तीसगढ़ के पत्रकारों सहित बस्तर के पत्रकारों को भी मिले कोरोना वॉरियर्स जैसी सुविधाएँ..

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केदार ने कहा है कि बस्तर के पत्रकार महामारी कोरोना के समय में जिस प्रकार से अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं वो बहुत साहसिक और ऐसी विपरीत परिस्थितियों मेंबहुत सराहनीय है! ऐसे में उनके कोरोना से संक्रमित होने का ख़तरा हमेशा बना रहता है और कई पत्रकार बंधु इस बीमारी से ग्रसित होकर अपना इलाज करवा रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवायी है !

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ऐसे में शासन को पत्रकारों के जीवन को ध्यान में रखते हुए उन्हें 50 लाख का बीमा के साथ साथ उन्हें प्राथमिकता के साथ पहले वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए तथा चिकित्सालयों मे उनके लिए अलग से बेड भी उपलब्ध होनी चाहिए !!

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एस डी एम दिनेश कुमार नाग ने धौड़ाई क्वारंटीन सेंटर का रात्रि में किया आकस्मिक निरीक्षण, साफ-सफाई, बिजली, पेयजल आदि की व्यवस्थाओं की ली जानकारी

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सैय्यद वली आजाद – नारायणपुर

राज्य शासन की गाईड लाईन अनुसार कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू मार्गदर्शन में दूसरे राज्यों एवं प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य लोगों को रखने हेतु प्रमुख ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर बनाये गए है। इन क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने रात्रि 9.30 बजे एसडीएम श्री दिनेश कुमार नाग ने धौड़ाई सेंटर का निरीक्षण किया, जहां दूसरे राज्य से आये मडागड़ा गांव के 4 मजदूरों को रखा गया है। एसडीएम ने वहां डयूटी में तैनात कर्मचारियों की जानकारी ली, सभी कर्मचारी अपने ड्यूटी में मौजूद मिले। उन्होंने साफ-सफाई, बिजली, पेयजल सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान तहसीलदार श्री सुनील सोनपिपरे एवं श्री केतन भोयर सहित उड़न दस्ता दल के सदस्य और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे।

जिले में 11 मई तक बढाया गया संपूर्ण लॉकडाउन

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सैय्यद वली आज़ाद – नारायणपुर

आवश्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी दोपहर 1 बजे से संध्या 5 बजे तक
सब्जी एवं फल विक्रेता नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगा सकेंगे दुकान
कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जारी किये आदेश

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जिले में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के आंकड़ों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पूर्व में घोशित लॉकडाउन में वृद्धि करते हुए 6 मई 2021 प्रातः 6 बजे से 11 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक कन्टेमेंट जोन की अवधि में वृद्धि की है। जारी आदेश में कहा गया है कि नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कन्टेमेंट जोन की अवधि को बढ़ाते हुए 6 मई .2021 प्रातः 6ः00 बजे से 11 मई .2021 रात्रि 12ः00 बजे तक कन्टेमेंट जोन घोशित किया जाता है, उपरोक्त तिथि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय मंे खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। षासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की षर्त का कड़ाई से पालन कराने की अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग – अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जावे।

सभी प्रकार की मंडियॉ, थोक/फुटकर एवं गॉसरी दुकाने बंद रहेंगी, निर्धारित समय दोपहरः 1ः00 बजे से संध्या 05ः00 बजे तक किराना सामाग्री/ग्रॉसरी, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं अण्डा की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिकअप/मिनीट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों द्वारा होम डिलीवरी का बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करते हुए की जा सकेगी। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना, दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार स्वयं/होम डिलीवरी ब्वॉय अथवा वालेंटियर के द्वारा निर्धारित समयावधि मंे सामानों की होम डिलीवरी की जा सकेगी। ई-कॉमर्स जैसे अमेजन और फ्लिफकार्ट और स्थानीय ऑनलाईन दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है, किन्तु भौतिक रूप से दुकान या स्टोर संचालित नहीं होंगे। उपरोक्त गतिविधियों के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के समक्ष प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में वाहन/ठेले को जब्त करेंगे/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे। होम डिलीवरी ब्यॉय को अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) नारायणपुर से जारी फोटो युक्त ई-पास/पास डिलीवर करते समय रखा जाना आवश्यक होगा, साथ ही जारी ई-पास/पास के मिलान हेतु अन्य फोटो परिचय पत्र (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि) डिलीवरी ब्यॉय साथ में रखेगा। अन्य व्यक्ति द्वारा डिलीवरी ब्यॉय के स्थान पर डिलीवरी करते हुए पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

स्थानीय एवं नजदीक के गांव से आने वाले फल, सब्जी के विक्रेताओं को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नारायणपुर द्वारा वार्डो में निर्धारित स्थानों पर ही फल, सब्जी विक्रय करने की अनुमति होगी। इस हेतु नगरपालिका अधिकारी पूरे षहर में पर्याप्त दूरी बनाते हुये च्वपदज निर्धारित कर चूना से मार्किंग करेंगे। फल/सब्जी विक्रेता को उन्हीं स्थानों में विक्रय करने की अनुमति होगी। जिस हेतु समय प्रातः 7ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक की होगी। उपरोक्त समयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी फल एवं किराना की दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के मार्ग दर्शन अनुसार खुलेंगी। नगरीय निकाय सीमा के बाहर/हाईवे पर स्थित ढाबा/होटल में केवल टेक-अवे/होम डिलीवरी की सेवा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता के साथ संचालन की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए0टी0एम0 केश वैन, अस्पताल/मेडिकल एमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एल0पी0जी0 परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन, विधिमान्य पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन, कृशकों को कृशि कार्य तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 7.00 बजे से 12ः00 बजे तक एवं संध्या 6.00 बजे से 8ः00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेगें। दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त दुग्ध विक्रेता 24×7 होम डिलीवरी सेवा दे सकेंगे।

पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से 6.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (व्देपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य अवाश्यक व्यवस्था करते हुए निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान नारायणपुर जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग तथा आवश्यक लेन-देन यथा – दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन, चिकित्सा उपकरण एवं चिकित्सा संबंधी, पेट्रोल/डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता, तरल ऑक्सीजन उत्पादन एवं षासकीय कार्यो से संबंधित लेन-देन एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। इस हेतु षाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। जिले के डाकघरों को महत्वपूर्ण डाक, पत्र/पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी। गौण वनोपज से संबंधित कार्य – संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य तथा मनरेगा संबंधित समस्त कार्य, समस्त प्रगतिशील षासकीय निर्माण कार्य की अनुमति होगी। एक ही निर्धारित कैम्पस के भीतर किए जा रहे निर्माण कार्य के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) नारायणपुर से पूर्वानुमति लेकर किया जा सकेगा।

समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चॉवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी।कन्टेमेंट अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य से अन्य जिले में प्रवास हेतु में कोविड-19 वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि। मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे इन कर्यो में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हॉस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकारण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फार्म होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देर्शों का कडाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना/पुलिस चौकी एवं कोविड-19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अन्य षासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेगें परन्तु आम जनता के लिये प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी षासकीय कार्यालय में आम जनता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ड्राप बाक्स की व्यवस्था रखेग,े जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन डाल सकेंगे। तथापि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले मंे समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिश्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 व 60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश 6 मई 2021 को प्रातः 6ः00 बजे से 11. मई 2021 रात्रिः 12ः00 बजे तक प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ सरकार को आरक्षण खत्म कर. युवाओ को वैक्सीन लगाने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलानी चाहिए..सोनू सोनवानी

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बालोद गुरूर… गुरुर के व्यापारी एवं समाज सेवी सोनु सोनवानी जी का कहना है. छत्तीसगढ़ सरकार का कोरोना टिकाकरण में आरक्षण बिल्कुल भी सही नही है. सरकार को ये बाध्यता खत्म करके युवा वर्ग को टिकाकरण के लिए जागरूक करना चाहिए, जानकारी के आभाव में और जागरूकता की कमी की वजह से 18 साल के युवा लोग टीकाकरण के लिए आगे नही आ रहे है. और जो जागरूक है वो युवा बाध्यता की वजह से टीकाकारण नही करवा पा रहे है। ऐसे में ना वैक्सिन जरूरतमंद लोगों को लग पा रही है और ना ही 18 साल से ऊपर के इछुक युवाओं को वैक्सिन लग पा रही है ।

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गुरूर नगर के सोनु सोनवानी जी ने सरकार से अपील की है कि आरक्षण खत्म किया जाये और हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाई जाए । ताकि जो लोग वैक्सिन के लिये रजिस्ट्रेशन करवा चुके है उनको कम से कम मायूस होकर वापस लौटना ना पडे जागरूक युवाओं को जब वैक्सिन लग जाएगी, तो कमसे कम वो औरों को वैक्सीन लगवाने के लिये जागरूक कर सकेंगे मैं नगर के क्षेत्रों एवं ग्रामीणों क्षेत्रों से अपील करता हु की वैश्विक कोरोना वायरस जैसे महामारी अभी कम नही हुआ है कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है |

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ऐसे में बिना मास्क पहने घर से बाहर ना निकले ,बेवजह घर से बाहर ना निकले आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले एवं लॉकडाउन का पालन करें, व सोशल डिस्टेंस का पालन करे ,समय समय पर हाथ बार बार धोते रहे सेनिटाइजर का उपयोग करें।

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नागरिकों के बीच कोरोना टीका को लेकर भ्रम दूर करने चलाया जा रहा जागरूकता अभियान

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नगर पंचायत प्रशासन सहित अध्यक्ष पहुंच रही वार्डों में

डौंडीलोहारा। डौंडीलोहारा की नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश्वरी गोपी साहू इन दिनों लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है और नगर पंचायत प्रशासन के साथ मिलकर वह रोज अलग-अलग वार्डों में दौरा करके लोगों के बीच भ्रम दूर कर रही है कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। इसी क्रम में वार्ड 1,2,3 के अलावा अन्य वार्डों में भी वह दौरा कर चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम दूर करने की शुरुआत नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश्वरी ने अपने ही परिवार से की। उनकी सासू मां जयंती साहू का पैर फैक्चर हो गया था। जिनका इलाज भी चल रहा है और दवाई भी ले रहे हैं। उन्हें भी भ्रम था कि वैक्सीन लगाने से कोई परेशानी तो नहीं होगी। इस भ्रम को दूर करने के लिए अध्यक्ष ने अपनी सासू मां को पहले तो नगर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भंडारी से मिलवाया व उनसे सलाह दिलवाई कि इससे कोई खतरा नहीं है। आप निश्चिंत होकर वैक्सीन लगवा सकते हैं।

जिसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगाया व दूसरों को प्रेरणा दे रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश्वरी गोपी साहू ने कहा कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। खतरा तब है जब हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं लेकिन अपनी अंदरूनी परेशानी को नहीं बताते। कई दफा हमें अन्य शारीरिक परेशानी रहती है पर इस बात को हम छुपाते हैं और वैक्सीन लगवाने के बाद जो तबीयत बिगड़ती है इसके पीछे यही वजह होती है। लोग यह भ्रम पाल रहे हैं कि वैक्सीन के कारण शरीर को नुकसान होगा जबकि ऐसा कुछ नहीं है। टीकाकरण के लिए लगातार नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी वार्डों में घूमकर नागरिकों को प्रेरित कर रहे हैं। इस पहल में एसडीएम ऋषिकेश तिवारी, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी मनीष गायकवाड के अलावा वार्ड 9 के पार्षद झुमुक लाल कोसमा, उप अभियंता भानु प्रकाश घोष, राजस्व निरीक्षक रामयश पटेल, लाइनमैन पुरुषोत्तम चंद्राकर, कैसियर अनुज सिन्हा, पीडब्ल्यूडी बाबू पंकज चंद्राकर, सफाई कर्मचारी राम गुलाल सिन्हा, महेंद्र बघेल, सुकालू मंडावी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ अफवाहों से बचने हेतु सलाह दे रहे हैं।

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