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स्वास्थ्य विभाग की हड़बड़ी से बड़ी लापरवाही उजागर फोन लगाकर डेमेज कंट्रोल में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारी

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जगदलपुर। माहेश्वरी समाज भवन में डियुटीरत स्वास्थ्य कर्मचारियों से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है और इनके द्वारा अब डेमेज कंट्रोल शुरू करते हुए वैक्सीनेशन किये गये लोगों को फोन कर वैक्सीन का नाम सुधारने को कहा गया है।
10 मई 2021 को तामझाम से माहेश्वरी भवन में संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू व नेताप्रतिपक्ष संजय पांडे की उपस्थिति में वैक्सीनेशन किया गया जोकि स्वागतोगय है किंतु हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली कहावत यहां उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों ने कर दिया।

10 मई को माहेश्वरी भवन में 18 वर्ष के उपर के लोगो को टीकाकारण किया और कुल 150 लोगो को टोकन देकर टीका लगाया गया और टीकाकरण किये गये लोगों को एक पर्ची भी दिया गया जिसके तहत् उसमें को-वैक्सीन लिखा गया है किन्तु टीका कोविड शील्ड का लगाया गया। दूसरे दिन अपनी गलती का अहसास होने पर स्वास्थ विभाग के द्वारा सबको फोन कर अपनी पर्ची में सुधार कर kovid शील्ड लिख लेने कहा।इस मामले पर स्वास्थ्य कर्मियों व जिम्मेदार कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रहें है। ज्ञात हो कि दोनों वैक्सीनेशन के समय में काफी अंतर होता है तथा अलग-अलग वैक्सीनेशन कराने से साईड इफेक्ट का भी खतरा मंडरा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारी इस पुनित कार्य में लगे हैं,हम साधुवाद देते हैं किंतु स्वास्थ्य कर्मियों भी हड़बड़ी ना करें जिससे जीवन से खिलवाड़ हो।

थाना प्रभारी टी. एस नवरंग की समाज के प्रति सजगता

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सैयद वली आजाद

जिला नारायणपुर में लाॅकडाऊन के दौरान हमारे पुलिस के जवान कोरोना काल को सफल बनाने में अपना जी जान लगा दिए हैं वही पुलिस विभाग की और से एक अच्छी पहल देखने को मिलती नजर आ रही है गत् दिनों आपने अपने शहर के थाना प्रभारी श्री टी. एस. नवरंग अपने आसपास के लोगों का पूरा ख्याल रखते देखा कि किस प्रकार उन्होंने शांति नगर से आई हुई वृद्ध महिला जो अकेली ही निवास करती है का हाल चाल पूछ कर उन्हें राशन, दवाई व जरूरत की चीजें प्रदान कर गृह तक छोड़ा आज फिर से उन्हें अपनी ड्यूटी की फर्ज अदा करने के साथ साथ समाज सेवा करते देखा गया जब उन्हें पता चला एक परिवार जो इस महामारी में जीवन बसर करने में मजबूर है तुरंत ही नवरंग ने उन्हें पहुँच कर मौके पर मदद की व किसी भी प्रकार की समस्या हो तो नि संकोच सुचना करने की गुजारिश की ऐसे करमठ एवं नेक दिल एक वर्दी के पीछे निसंदेह ही हमारी जनता के लिए एक उपहार है ।


थानेदार टी.एस. नवरंग नारायणपुर की सड़कों पर आम जनता को समझाईश देते हुए व लगातार अपने साथियों के साथ दिन रात पेट्रोलींग करते हुए नजर आ रहे हैं और आज उनकी इस पहल को देखकर नारायणपुर की जनता अभिभूत है कि हमारे जवान सजगता के साथ हर चौक चौराहे पर कड़ाई से ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य व जान की परवाह न करते हुए साथ ही अपने परिवार को भी अनदेखी कर केवल और केवल हम नागरिकों की चिंता कर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं

बेमौसम बारिश में खुली पोल, लाइफलाइन में सड़क तो बनाई गई लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नही, दर्जन भर दुकानों में बारिश का घुसा

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काँकेर :- जिले में दो दिनों से बेमौसम बारिश से जहाँ एक ओर लोगो को भारी गर्मी और उमस से राहत मिली है।लेकिन दूसरी ओर देर रात से जिले में रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश ने आज पालिका की सारी पोल खोंल दी है।11 बजे से शुरु हुई बारिश ने पुराना बस स्टैंड में सड़क का पानी भर गया।पुराना बस स्टैंड के भीतर भरे पानी तालाब का रूप ले चुका है।इसके अलावा वर्तमान समय मे शहर की लाइफलाइन में बनी सीसी सड़क बनाई गई है।सड़क के दोनों ओर नाली नही बनाए जाने से सड़क के किनारे व्यापारियों की दुकानों के भीतर पानी घुस गया है।सीसी सड़क निर्माण के समय ही व्यापारियों द्वारा बरसात के समय पानी के दौरान सड़क के पानी के लिए निकासी नही होने की शिकायत उच्चाधिकारियों से मिलकर की जा चुकी है।लेकिन सीसी सड़क निर्माण के दौरान शहर की लाइफलाइन के दोनो ओर नाली नही बनाई गई है।

जिसका खामियाजा अब व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है।आज हुई बेमौसम बारिश से पुराना बस स्टैंड तालाब का रूप ले चुका है।वही दूसरी ओर सड़क के किनारे के दुकानदारों के यहां पानी घुस गया है।जिससे व्यापारियों की मुसीबतें बढ़ गई है।बारीश के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों में ट्रांसपोर्ट व्यापारी हाजी हनीफ़ मेंमन ने बताया कि तेज़ बारिश के दौरान पानी की निकासी नही होने से सडक का पानी दुकानों में घुस रहा था।इस दौरान हमारे काम्प्लेक्स के भीतर भी पानी घुस गया था। सड़क निर्माण के दौरान पानी के निकासी के लिए दोनो ओर नाली बनाया जाना था।अब सरकारी अव्यवस्था का खामियाजा नेशनल हाइवे स्थित दुकानदारों को भुगतना पड़ेगा।अगर समय रहते पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित नही किया जाएगा तो व्यापारियों को बारिश में इससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा।

लाकडाउन में दुकानें बंद होने से नुकसान का आकलन नही हो पा रहा ?

बता दे कि कोरोना संक्रमण के चलते और लाकडाउन के कारण शहर पूरी तरह से बन्द है।और अचानक हुए बेमौसम बारिश के कारण दुकानों के भीतर पानी घुसने की जानकारी मिली है।लेकिन लाकडाउन का पालन कर ने वाले दुकानदार दुकान नही खोंल सके है।जिससे व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ है।इसका आंकलन नही हो पाया है।

सोशल मीडिया में पालिका की खुली पोल तो देर शाम
अस्थायी नाली बनाकर निकाली गई पानी

बेमौसम बारिश और शहर के भीतर बनाई गई नई सीसी सड़क निर्माण की कलाई पहली बारिश में खुल गई ।बारिश रुकने के बाद सोसल मीडिया में पालिका के खिलाफ हो रही फजीहत को देखकर तत्काल नपाप अधिकारी और पार्षद मौके पर खड़े होकर पुराना बस स्टैंड जो तालाब के रूप में तब्दील हो चुका था।उसे अस्थाई तौर पर निकालने जेसीबी लगाया गया था।

बारिश पूर्व माओवादियों के मांद में घुसेंगे सुरक्षा बल, डीजीपी ने ली बस्तर के अधिकारियों की समीक्षा

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रायपुर। वामपंथी हिंसा से जुझ रहे बस्तर में माओवादियों के खिलाफ बहुत जल्द एक अभियान चलाया जा सकता है जिसके तहत माओवादियों के मांद में घुसने की रणनीति बनाई जा सकती है क्योंकि केंद्र सरकार भी अब निर्णायक लड़ाई करने पर आमदा है।

प्रदेश स्तरीय माओवादी अभियान से जुड़े अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर citymedia.cg को बताया कि पुलिस महानिदेशक डी.एम.अवस्थी द्वारा माओवादी उल्मूलन अभियान की समीक्षा कर आगामी दिनों में सीधे तौर पर माओवादियों के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ने उनके मांद में घुसे।

उद्यान विभाग के कारनामों पर कब सुधी लेंगे जिम्मेदार…पैक हाऊस निर्माण उपसंचालक ने किया जमकर भ्रष्टाचार

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जगदलपुर। किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए की योजनाएं संचालित है और इसके लिए बकायदा बजट की राशि भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जा रहा है किंतु उद्यान विभाग के उपसंचालक की शह पर शासकीय राशि का बंदरबांट किया है,यह हम नहीं कहते बल्कि गढ़िया व बिंता में बने कथित पैक हाऊस की तस्वीरें भ्रष्टाचार को बया करती है।
प्राप्त जानकारी अनुसार बस्तर जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड लोहंडीगुड़ा विकास खंड के गढ़िया व माओवाद प्रभावित बिंता के पॉली हाउस का निर्माण घरों में किये जाने का मामला सामने आया है।


क्या है पॉलीघर या पॉलीहाउस


(Polyhouse) पॉलीथीन से बना एक रक्षात्मक छायाप्रद घर है जिसका उपयोग उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों को उत्पन्न करने के लिये किया जाता है। यह अर्धवृत्ताकार, वर्गाकार या लम्बे आकार का हो सकता है। इसमें लगे उपकरणों की सहायता से इसके अन्दर का ताप, आर्द्रता, प्रकाश आदि को नियन्त्रित किया जाता है।


सांसद के गृह ग्राम व गृह क्षेत्र में घोटाला
गढ़िया सांसद दीपक बैज का गृह ग्राम है और बिंता गृह क्षेत्र है वहां जब उधान विभाग द्वारा खेला कर सकता है तो अंदरूनी क्षेत्रों में क्या-क्या खेल इसके द्वारा किए जा रहें,उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। य
हां उल्लेखनीय है कि उपसंचालक उधान के पद पर प्रभारी की नियुक्ति किया गया है जबकि मुलत: उपसंचालक वरिष्ठ उधान विस्तार अधिकारी के पद पर शोभायमान है।

Corona Breaking – जाने ! आज कितने कोरोना संक्रमित मिले आपके क्षेत्र में

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दल्लीराजहरा – कोरोना संक्रमितों के मामले में आज दल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में और दिन की अपेक्षा कम संक्रमित मिले |

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डौंडी ब्लॉक में डौंडी एवं आसपास के क्षेत्र एवं दल्लीराजहरा में वार्डवार मिले संक्रमितों कि जानकारी इस प्रकार है –

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|| विशेष अनुरोध – सिटी मीडिया नगर के समस्त नागरिकों एवं पाठकों से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क का सदैव उपयोग करें और फिर से कोविड को महामारी का रूप न लेने दे ||

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वेक्सिनेशन से हारेगा कोरोना : सुनील कथूरिया

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नारायणपुर: जिला व्यापारी संघ के सचिव सुनील कथूरिया ने सभी से यह अपील की है कि कोरोना की वेक्सीन को लेकर फैली किसी भी अफवाह में न आएं। कोरोना को हराने के लिए वेक्सिनेशन कारगर उपाय है। ये पुरी तरह सुरक्षित है और प्रभावी भी। नारायणपुर जिले में अभी तक वेक्सीन के किसी तरह के दुष्प्रभाव की कोई घटना सामने नहीं आयी है इसलिये किसी को भी इससे डरने की आवश्यकता नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति वेक्सीन लेता है तो उसमें संक्रमण की संभावना तो घटती ही है साथ ही उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी संक्रमण होने की आशंका कम हो जाती है।

सुनील कथूरिया ने सभी व्यापारियों से भी यह अपील की है कि वे अपना व अपने परिवार का वेक्सिनेशन करवाएं किसी तरह की अफवाह से भ्रमित न हों और अपने आस पड़ोस और परिचितों को भी अफवाहों में न आकर कोरोना की वेक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें।

नारायणपुर पुलिस को 01 ईनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में मिली सफलता।

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सैय्यद वली आज़ाद

सुन्दरराज पी, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रंेज, विनीत खन्ना, पुलिस उप महानिरीक्षक, कांकेर रेंज, उत्तर बस्तर कांकेर, मोहित गर्ग, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, नीरज चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायणपुर एवं श्री अनुज कुमार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नारायणपुर के निर्देशन में डीआरजी, जिला बल, छसबल, एसटीएफ, आईटीबीपी, द्वारा क्षेत्र में लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस द्वारा चलाये जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के क्रम में दिनांक 09.05.2021 को डीआरजी की पुलिस पार्टी द्वारा नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान ग्राम ईरकभट्टी में दबिश देकर नक्सली आरोपी सन्नु पोटाई पिता स्व0 कोसा राम पोटाई उम्र 28 वर्ष जाति माड़िया निवासी ईरकभट्टी थाना कोहकामेटा (ईरकभट्टी जनताना सरकार सदस्य) को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर दिनांक 30.10.2020 को थाना कोहकामेटा क्षेत्रान्तर्गत ईरकभट्टी रोड में पुलिस पार्टी पर बम विस्फोट करने की घटना जिसमें आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया था, जिसमें शामिल होना स्वीकार करने पर दिनांक 10.05.2021 को गिरफ्तार कर दिनांक 11.05.2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त नक्सली आरोपी के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक नारायणपुर द्वारा 10 हजार रूपये को ईनाम घोषित किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय नर्सेस डे-2021 – कोविड-19 महामारी के दौरान नर्सों का योगदान समुदाय के लिए समर्पित

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सैय्यद वली आज़ाद

आज, 12 मई को, हम आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि “जिस तरह की नर्सिंग की उसने कल्पना की थी उसे देखने में 100 से 150 साल लगेंगे।” उसकी दृष्टि आज सच हो गई है क्योंकि विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी परिणामों को उठाने में नर्सें प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं।
हम नर्सें मुख्य भूमिका निभाती हैं और स्वास्थ्य सेवा वितरण, अस्पताल प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान में अपनी दक्षता साबित करती हैं। विशिष्ट नर्सों और नर्स चिकित्सकों का प्रवेश उल्लेखनीय रूप से अभ्यास के दायरे और समाज में उनके योगदान को व्यापक बना रहा है। इस COVID-19 महामारी के दौरान भी नर्सों का मैच्योर योगदान समुदाय के लिए समर्पित है, कड़ी मेहनत और कई चुनौतियों के बीच जो नर्सिंग को समाज के लिए अधिक दृश्यमान बनाती हैं। भारतीय नर्सों को उनकी प्रतिबद्धता और योग्यता के लिए जाना जाता है, और हमारी नर्सों की वैश्विक मांग बहुत अधिक है।

अन्य व्यवसायों की तरह, नर्सिंग में लिंग संतुलन महत्वपूर्ण है, हमारे काम में पुरुष नर्सों के प्रवेश के साथ, यह स्वास्थ्य सेवा योगदान और व्यावसायिक विकास में आशाजनक है।

भारत में प्रति 1,000 आबादी पर 1.7 नर्स हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक (43 प्रति 1,000) से 43% कम है। हमारे देश में कम वेतन और काम की परिस्थितियों के कारण नर्सों का पलायन ब्रेन ड्रेन में होता है और बहुत चिंता का विषय है।नर्सों के लिए कैरियर के विकास के लिए एक बेहतर प्रणाली बनाना भारत में हमारी सशक्त नर्सों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ताकि हमारे देश को अपनी सक्षम और समर्पित नर्सों से लाभान्वित किया जा सके जो एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य गतिविधियों में अभिन्न हैं।

नारायणपुर जिले में लॉकडाउन अवधि में वृद्धि

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11 मई से 17 मई 2021 रात्रि 12 बजे जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी
डिलीवरी ब्यॉय को जारी फोटो युक्त ई-पास रखना अनिवार्य होगा
कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन विक्रय करने हेतु प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी अनुमति

नारायणपुर, 10 मई 2021 – जिले में कोविड-19 के पॉजीटिव प्रकरणों की तादाद में निरन्तर वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप बीते दिन नारायणपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में 19 अप्रैल 2021 से 11 मई 2021 रात्रि 12ः00 बजे तक प्रतिबंधात्म आदेश पारित कर कंटेनमेंट जोन घोशित किया गया था। मौजूदा कोविड-19 वायरस से संक्रमित धनात्मक मामलों में विस्तार को दृश्टिगत् कन्टेमेंट अवधि को बढाते हुए एपिडेमिक एक्ट द्वारा प्रदत्त षक्तियों के अधीन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नारायणपुर धर्मेश कुमार साहू, ने आदेश जारी किये है। जारी आदेश में कहा गया है कि नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कन्टेमेंट जोन की अवधि को बढ़ाते हुए 11 मई .2021 से 17 मई .2021 रात्रि 12ः00 बजे तक कन्टेमेंट जोन घोशित किया जाता है। उपरोक्त तिथि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय मंे खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। षासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की षर्त का कड़ाई से पालन कराने की अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग – अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जावे। सभी प्रकार की मंडियॉ, थोक/फुटकर एवं गॉसरी दुकाने बंद रहेंगी, निर्धारित समय दोपहरः 1 बजे से संध्या 05 बजे तक किराना सामाग्री/ग्रॉसरी, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं अण्डा की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिकअप/मिनीट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों द्वारा होम डिलीवरी का बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करते हुए की जा सकेगी। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना, दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार स्वयं/होम डिलीवरी ब्वॉय अथवा वालेंटियर के द्वारा निर्धारित समयावधि मंे सामानों की होम डिलीवरी की जा सकेगी। ई-कॉमर्स जैसे अमेजन और फ्लिफकार्ट और स्थानीय ऑनलाईन दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है, किन्तु भौतिक रूप से दुकान या स्टोर संचालित नहीं होंगे। उपरोक्त गतिविधियों के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में वाहन/ठेले को जब्त करेंगे/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे। होम डिलीवरी ब्यॉय को अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) नारायणपुर से जारी फोटो युक्त ई-पास/पास डिलीवर करते समय रखा जाना आवश्यक होगा, साथ ही जारी ई-पास/पास के मिलान हेतु अन्य फोटो परिचय पत्र (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि) डिलीवरी ब्यॉय साथ में रखेगा। अन्य व्यक्ति द्वारा डिलीवरी ब्यॉय के स्थान पर डिलीवरी करते हुए पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन विक्रय करने हेतु ठेला/अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों से होम डिलीवरी करने के लिए समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित की जाती है। स्थानीय एवं नजदीक के गांव से आने वाले फल, सब्जी के विक्रेताओं को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नारायणपुर द्वारा वार्डो में निर्धारित स्थानों पर ही फल, सब्जी विक्रय करने की अनुमति होगी। इस हेतु नगरपालिका अधिकारी पूरे षहर में पर्याप्त दूरी बनाते हुये प्वाइंट निर्धारित कर चूना से मार्किंग करेंगे। फल/सब्जी विक्रेता को उन्हीं स्थानों में विक्रय करने की अनुमति होगी। जिस हेतु समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की होगी। उपरोक्त समयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी फल की दुकानें खुलेंगी। नगरीय निकाय सीमा के बाहर/हाईवे पर स्थित ढाबा/होटल में केवल टेक-अवे/होम डिलीवरी की सेवा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता के साथ संचालन की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए0टी0एम0 केश वैन, अस्पताल/मेडिकल एमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एल0पी0जी0 परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन, विधिमान्य पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन, कृशकों को कृशि कार्य तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कृशि खाद, बीज, कृशि यंत्र/उपकरण, कृशि से संबंधित दवाई की दुकानों, स्टेशनरी की दुकानें, टी.वी./फ्रिज/कुलर रिपेयरिंग एवं दो पहिया/चार पहिया वाहनों के रिपेयरिंग तथा टायर ट्यूब रेपियरिंग की दुकाने को प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 7.00 बजे से 12ः00 बजे तक एवं संध्या 6.00 बजे से 8ः00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेगें। दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त दुग्ध विक्रेता 24ग्7 होम डिलीवरी सेवा दे सकेंगे। पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ऑनसाईट मजदूरों को रखकर व अन्य अवाश्यक व्यवस्था करते हुए निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान नारायणपुर जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। किन्तु छ.ग. षासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र अनुसार प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑनलाईन होम डिलिवरी की व्यवस्था की जा सकेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग तथा आवश्यक लेन-देन यथा – दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन, चिकित्सा उपकरण एवं चिकित्सा संबंधी, पेट्रोल/डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता, तरल ऑक्सीजन उत्पादन एवं षासकीय कार्यो से संबंधित लेन-देन एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। इस हेतु षाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। जिले के डाकघरों को महत्वपूर्ण डाक, पत्र/पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी। गौण वनोपज से संबंधित कार्य – संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य तथा मनरेगा संबंधित समस्त कार्य, समस्त प्रगतिशील षासकीय निर्माण कार्य की अनुमति होगी। एक ही निर्धारित कैम्पस के भीतर किए जा रहे निर्माण कार्य के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) नारायणपुर से पूर्वानुमति लेकर किया जा सकेगा। समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चॉवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी। कन्टेमेंट अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य से अन्य जिले में प्रवास हेतु में कोविड-19 वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि में सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों तथा अंत्योष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यों के लिए अनुमति हेतु आवेदनकर्ता कार्यक्रम में षामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम सहित उनका पहचान पत्र/आधार कार्ड आवेदन में संलग्न करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम कोविड-19 का जांच कराना अनिवार्य होगा। जांच में कोविड-19 पॉजीटिव पाये जाने व्यक्तियों को उपरोक्त कार्यक्रमों षामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस षर्त के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों अथवा आवेदनकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे इन कर्यो में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हॉस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकारण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फार्म होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देर्शों का कडाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना/पुलिस चौकी एवं कोविड-19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अन्य षासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेगें परन्तु आम जनता के लिये प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी षासकीय कार्यालय में आम जनता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ड्राप बाक्स की व्यवस्था रखेग,े जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन डाल सकेंगे। तथापि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले मंे समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिश्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 व 60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश 11 मई से 17 मई 2021 की रात्रिः 12ः00 बजे तक प्रभावशील होगा।

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