दल्लीराजहरा – दल्ली में 6 के साथ डौंडी के आसपास के क्षेत्र से 6 पॉजिटिव मिले इस प्रकार डौंडी ब्लाक से आज 12 कोरोना पॉजिटिव मिले जिसमे दल्लीराजहरा में वार्ड क्र 26 से 1, वार्ड क्र 4 से 2, वार्ड क्र 11 से 1, वार्ड क्र 1 से 1 और चिखलाकसा से 1 पॉजिटिव मिलने की पुष्टि हुई है | सभी कोरोना पॉजिटिव की ट्रेवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है एवं सभी जिले के covid अस्पताल ले जाया जा रहा है |
दल्लीराजहरा – सर्व हिन्दु समाज के देवी देवताओं एंव सनातन धर्म के खिलाफ अर्नगल बयानबाजी बैनर पोस्टर मे आपत्ति जनक तस्वीरे प्रकाशित किये जाने के विरोध मे सर्व समाज समरसता समिति दल्लीराजहरा के पदाधिकारियों एंव कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डीलोहारा के नाम ज्ञापन सौपा समिति ने सौपै गये ज्ञापन मे उल्लेख किया कि उत्तम कोठारी बी एस पी कर्मी द्वारा हिन्दु धर्म के वैदिक मंत्रोच्चार रक्षा सूत्र मौली धागा बंधन के खिलाफ जानबुझकर आपत्ति जनक बयान जारी कराया साथ ही रक्षा सुत्र बांधने की धार्मिक अनुष्ठान व कर्म को बेहद गंदे तरीके से फोटोग्राफ्स के जरिए सार्वजनिक तौर पर फ्लैक्स एंव बैनर मे प्रकाशित कराया इसकी सूचना मिलने पर सर्व हिन्दु समाज के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस थाने शिकायत कर आरोपी व्यक्ति पर तत्काल कार्यवाही की मांग किया तदोपरांत प्रशिक्षु (डी एस पी ) थाना प्रभारी कमलदेव पाटले ने त्वरित एक्शन लेते हुए बैनर पोस्टर छापे जा रहे दुकान पहुंचकर आपत्तिजनक फ्लैक्स बैनर को जब्ती बनाया साथ बैनर पोस्टर प्रकाशित करने वाले सख्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया हैं सर्व हिन्दु समाज समरसता समिति के कार्यकताओं ने काफी आक्रोश व्यक्त कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी किया उन्होने थानेदार दल्लीराजहरा को बताया बीते कुछ दिनो से हिन्दुत्व विरोधी के द्वारा सतत हिन्दुओ की भावनाओं को आहत करने चेष्ठा की जा रही हैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक एंव ट्विटर मे आपत्तिजनक भडाकाऊ उन्मादी एंव समाजिक शांति व्यवस्था को दुषित करने वाले पोस्ट किये जा रहें है इस अब किसी भी सूरत मे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा हिन्दु धर्मावलंबियों के देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक फ्लैक्स प्रकाशित करने वाले को तत्काल गिरफ्तार किये जाने की मांग को लेकर सर्व समाज समरसता समिति द्वारा थाना प्रभारी राजहरा को ज्ञापन सौपते हुए पदाधिकारी एंव कार्यकर्तागण उपस्थित रहे |
दल्लीराजहरा – “दल्लीराजहरा में कुत्तों का आतंक” शीर्षक पर सिटी मीडिया द्वारा लगातार समाचार प्रकाशित किया जा रहा है किन्तु प्रशासन द्वारा इस ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है पहले तो राजहरा बाबा वार्ड में ही इस तरह की घटना देखने को मिल रही थी पर अब आदमखोर कुत्तों का दायरा भी बढ़ गया है आज की घटना शताब्दी नगर की है जिसमे आज गाय का बछड़ा उन कुत्तों का शिकार बना | वह तो किसी तरह गौसंघ के सदस्यों को खबर लगते ही बछड़े का उपचार कराया गया अन्यथा उस निर्दोष पशु की जान चली जाती | संस्था के माध्यम से उस बछड़े को डौंडी के गौठान में भिजवाया गया है |
इन आवारा कुत्तो को कच्चा मांस खाने का आदत राजहरा बाबा मन्दिर के आगे नगर पालिका द्वारा कचरा व मरे मवेशियों को फेके जाने के कारण हुआ है जिस दिन कोई मरा जानवर नही मिलता ये अपना शिकार खुद ढूढ़ रहे है । सिटी मीडिया द्वारा बार बार आगाह किया जा रहा है ये आवारा कुत्ते कच्चा मांस के लिए किसी पर भी हमला कर सकते है जल्द ही इन आवारा कुत्तों को ठिकाना नहीं लगाया गया तो बहुत जल्द कोई बड़ी घटना घट सकती है पहले राजहरा बाबा वार्ड अब शताब्दी नगर उसके बाद कौन सा क्षेत्र या जीव होगा उनके निशाने पर ????
रायपुर – छत्तीसगढ़ में कोरोना विकराल रूप ले रहा है साथ ही मौतों का सिलसिला भी बढ़ते जा रहा है और आम नागरिक के अलावा प्रशासनिक अधिकारीयों को भी अपनी चपेट में ले रहा है अभी कुछ दिन पहले नायब तहसीलदार की मौत भी कोरोना की वजह से हुई थी आज राजधानी के कबीर नगर थाने में पदस्थ एएसआई उत्तरा कुमार नेताम 55 वर्षीय की मौत की खबर मिली है प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उसके बाद उन्हें AIIMS में भर्ती कराया गया था आज सुबह ही इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था पर रिपोर्ट अभी नहीं आई है ऐसा माना जा रहा है कोरोना संक्रमण की वजह से हो सकती है वैसे वे 30 अगस्त से छुट्टी पर थे |
रायपुर – आज केंद्र में मोदी सरकार की मजदूर-किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गए. कोरोना संकट के मद्देनजर गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज और एक-एक किलो दाल, शक्कर, तेल से और प्रति परिवार 10000 रुपये नगद राशि से मदद करने; कोयला, बैंक-बीमा और रेलवे सहित अन्य सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण पर रोक लगाने; मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये रोजी देने; बिजली कानून, मंडी कानून, आवश्यक वस्तु, कृषि व्यापार और ठेका कृषि से संबंधित मजदूर-किसान विरोधी अध्यादेशों और प्रशासकीय आदेशों को वापस लेने; किसानों को डीजल आधी कीमत पर उपलब्ध कराने; फसल का समर्थन मूल्य सी-2 लागत का डेढ़ गुना घोषित करने; किसानों पर चढ़ा सभी प्रकार का कर्जा माफ करने; व्यावसायिक खनन के लिए प्रदेश के कोल ब्लॉकों की नीलामी और नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण रद्द करने, आदिवासियों का जल-जंगल-जमीन से विस्थापन रोकने और वनाधिकार कानून, पेसा और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने; सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक बनाने और सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किये जाने की मांग जोर-शोर से उठाई गई.
देशव्यापी आह्वान पर आज यहां छत्तीसगढ़ में भी राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, रायपुर, रायगढ़, चांपा-जांजगीर, सूरजपुर, मरवाही सहित कई जिलों के अनेकों गांवों, खेत-खलिहानों, मनरेगा स्थलों और उद्योगों में अखिल भारतीय किसान सभा, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, खेत मजदूर यूनियन और और केंद्रीय ट्रेड यूनियन सीटू द्वारा तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया |
रायपुर – ओड़िशा के गंजाम से मजदूर बस में सवार होकर गुजरात के सूरत जा रही थी. शनिवार तड़के सेरीखेड़ी गांव में कृषि महाविद्यालय के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे बस के परखच्चे उड़ गए. मौके पर ही 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 मजदूर सवार थे. दुर्घटना के बाद ट्रक सवार मौके से फरार हो गया है. घायलों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूरों की मौत पर शोक जताया और घायलों को घायलों को त्वरित और बेहतर उपचार के साथ ही अन्य जरूरी मदद दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
रायपुर: छत्तीसगढ़ में पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने 6 ग्रामीणों की हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, बीजापुर में जनअदालत लगाकर 4 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया, वहीं दंतेवाड़ा-बीजापुर सीमा के पास स्थित गांव में दो युवकों की रस्सियों से गला घोंटकर नक्सलियों ने खूनी खेल को अंजाम दिया. इस वारदात के बाद बीजापुर में डर और दहशत का आलम है, परिजनों ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी है.
वहीं दंतेवाड़ा के किरंदुल के दोनों युवकों को नक्सलियों ने उनके परिजनों के सामने ही मार डाला. इस घटना की जिम्मेदारी गंगालूर एरिया कमेटी द्वारा ली गई है. ग्रामीणों की हत्या करने के बाद नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें लिखा गया है कि अशोक कुंजाम व बंडा कुंजाम पुलिस के गोपनीय सैनिक थे. इन्हें जनअदालत में मौत की सजा दी गई.वहीं दंतेवाड़ा एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव का कहना है कि किरन्दुल थाना क्षेत्र के डोका पारा के दो ग्रामीणों की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी और शव को कई घंटों तक घसीटने के बाद फेंक दिया.
रायपुर: CGPSC ने मेंस एग्जाम 2019 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये परीक्षाएं होंगी. जिसके लिए राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों को तैयार किया जा रहा है.
आयोग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पीएससी मेंस एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा. 18 अक्टूबर को पहला, 19 अक्टूबर को दूसरा, 20 अक्टूबर को तीसरा और 21 अक्टूबर को चौथा पेपर होगा.
कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. जिसके मुताबिक, सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क लगाकर जाना होगा. साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरी तरह से पालन करना होगा.
बालोद.कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश जारी किया गया है:- सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, कार्यस्थलों, यात्रा के दौरान, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग (छह फीट की दूरी) का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों द्वारा ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग (छह फीट की दूरी) का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोक हेतु निजी आयोजन सामान्यतः न किए जाने हेतु जनसाधारण को सलाह दी जाए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसे आयोजन किए जाने की आवश्यकता हो तो सोशल/फिजिकल डिस्टेंस, फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश तथा सेनिटाईजर सहित सावधानियॉ बरतते हुए आयोजन किए जाने की सलाह दी जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आयोजन स्थल पर सीमित संख्या में व्यक्तियों की उपस्थिति हो। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से फैलाव को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा अधिसूचना जारी कर विस्तृत निर्देश
प्रसारित किए गए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार महामारी रोग अधिनियम 1897(1897 का 3) की धारा 2, 3 एवं 4 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियम, 2020 के विनियम 12 (प्ग्) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन कराए जाने को अनिवार्य घोषित की है:- सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय, कार्यस्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। दो पहिया/चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उपरोक्त हेतु डिस्पोजेबल मास्क तथा कपड़े के मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। फेस कवर/मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा/रूमाल/दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कपड़े का मास्क/फेस कवर/गमछा/रूमाल/दुपट्टा इत्यादि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना न किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर थुकना प्रतिबंधित है। होम क्वारेंटाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेंटाईन संबंधी समस्त दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 1897(1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम के तहत निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, अर्थात:- सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में एक सौ रूपए, होम क्वारेंटाईन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में एक हजार रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में एक सौ रूपए, दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में दो सौ रूपए। महामारी रोग अधिनियम 1897 (1897 का 3) के प्रावधानों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नायब तहसीलदार, सहायक उप-निरीक्षक (ए.एस.आई.) से अनिम्न अधिकारी द्वारा ही उपरोक्त जुर्माने की राशि की वसूली की जा सकेगी तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
बालोद . कलेक्टर जनमेजय महोबे आज गुरूर विकासखण्ड के ग्राम आनंदपुर, दानीटोला और कपरमेटा पहुॅचकर वहॉ ‘‘पढ़ई तुंहर पारा‘‘ अंतर्गत चल रही ऑफलाईन पढ़ाई का जायजा लिया। वहॉ उन्होंने बच्चों को पाठ्यक्रम से संबंधित विषय भी पढ़ाया और पढ़ाई के संबंध में उनसे चर्चा की। उन्होंने बच्चों को नियमित पढ़ाई करने उनका उत्साहवर्धन किया। जिला शिक्षा अधिकारी आर.एल.ठाकुर, जिला मिशन समन्वयक पी.सी.मरकले आदि इस अवसर पर मौजूद थे।