गुरुर – थाना गुरुर के अपराध क्रमांक 75/21 धारा 4,6, 10 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के फरार आरोपी झाडूराम नेताम पिता मानिक राम नेताम उम्र 50 वर्ष निवासी डूमरपानी थाना नरहरपुर जिला कांकेर के विरुद्ध पूर्व में धारा 173( 8 )जाफौ. के तहत चालान पेश किया गया था आरोपी को आज दिनांक 22.06. 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजी गई है |
ग्राम अरमरीकला में मवेशी तस्करी का मामला 4 माह पहले 22 फ़रवरी को पकड़ा था. उस समय दो आरोपियों की गिरफ़्तारी हुई थी चार आरोपी फरार हो गये थे। गुरुर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मवेशी तस्करी व पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया था। बाद में तीन और आरोपी पकड़े गये |
आरोपियों द्वारा दुर्ग व बालोद जिले के कई गांवो से मवेशियों को इकट्ठा कर कांकेर तक पैदल पहुंचाते थे. फिर वहां से दूसरी पार्टी उन्हें उड़ीसा कत्लखाना ले जाते थे . इस तरह से हुई थी घटना घटना ठीक चार माह पहले 22 फरवरी को हुई थी. कुछ लोग दोपहर के समय अरमरीकला 58 गौवंश को पैदल मारते हये प्यासे पीटते, कुरता के साथ घसीटते हये कत्लखाने ले जाने के लिए उडीसा ले जा रहे थे। मुखबीर से सूचना मिली तब स्थानिय पुलिस को सूचना दी गई और गौवंश को आरोपी सहित पकड़ा गया।
छह आरोपियों में से 4 लोग भाग गये व 2 आरोपी घटना स्थल पर पकड़े गये थे। यह हैं सभी आरोपियों के नाम 1. श्रवण कुमार पिता दशरू राम उम 50 वर्ष ग्राम कोसमी थाना गुरूर जिला बालोद 2. नंदकिशोर साहू पिता भुनेश्वर साहू उम 24 वर्ष ग्राम अवरी थाना रानीतराई जिला दुर्ग, भागे हुए आरोपी के नाम इस प्रकार है 3. शैलेन्द्र पिता सोमनाथ साहू उम 38 वर्ष ग्राम अवरी थाना रानीतराई जिला दुर्ग 4.देवेन्द्र यादव पिता दरबारी यादव उम 50 वर्ष ग्राम अरमरीकला 5.दाऊराम सिन्हा पिता- ग्राम भानपुरी जिला कांकेर 6.झाइराम पिता मानिकराम नेताम ग्राम डोमरपानी जिला कांकेर है |