अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की नजर कॉलोनाईजरों को जारी हो सकता है नोटिस

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जगदलपुर। अवैध प्लॉटिंग मामले में नोटिस जारी करने के बाद अब प्रशासन की नजर अवैध कॉलोनियों पर है। विशेष सूत्रों से से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे कॉलोनाईजरों को भी नोटिस जारी करने की तैयारी है जो समय सीमा में कॉलोनी को हैण्डओवर नहीं कर सके है। ऐसे कॉलोनाईजरों पर भी नकेल कसने की तैयारी है। हाल ही में बस्तर कलेटर रजत बसंल के आदेशानुसार अवैध प्लॉटिंग मामले में शहरी क्षेत्र के 44 एवं ग्रामीण क्षेत्र 54 अवैध प्लॉटिंग मामले में नोटिस जारी कर जमीन मालिकों से जवाब तलब किया गया। अवैध प्लॉटिंग मामले में नोटिस जारी होने के बाद से कई भू-माफिया भी संदेह के दायरे में है जिनकी परेशानियों भी बढ़ गई है। जमीन कारोबार से जुड़े कई कारोबारी एकड़ के भाव में जमीन की खरीदी कर प्लॉटिंग कर खरीदी बिक्री कर शासन को चपत लगाने में जुटे है। कॉलोनाईजरों को नोटिस जारी करने की तैयारी: जिले में दो दर्जन से अधिक कॉलोनियों का निर्माण कराया गया है जिसमें अधिकांश कॉलोनियां निगम क्षेत्र में है।

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निगम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश कॉलोनियां ऐसी है जो निर्धारित समयसीमा के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कॉलोनी का समुचित विकास नहीं कर सके है। कॉलोनी के अधूरे विकास के कारण कुछ कॉलोनी को छोड़ दे तो अधिकांश कॉलोनी निगम को हैण्डओवर भी नहीं किया जा सका है। निगम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे कॉलोनाईजरों की भी सूची तैयार की जा रही है जिन्हे भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जा सकता है। तत्कालिन आयुत के द्वारा जारी हुआ था नोटिस: तत्कालिन आयुत राहुल वेंकट के द्वारा विगत कुछ वर्ष पूर्व ऐसे कॉलोनाईजरों को नोटिस जारी कर शीघ्र कॉलोनी को विकसित कर निगम को हैण्डओवर करने का फरमान जारी किया गया था। तत्कालिन आयुत के तबादला होते ही उक्त नोटिस फाईलों में बंद कर दी गई। आज आलम यह है कि जिन कॉलोनियों को विकसित करने का नोटिस जारी किया गया था वह आज भी निगम को हैण्डओवर नहीं हो सका है। बंधक भूखंड की खरीदी-बिक्री: कॉलोनाईजर एट के अनुसार यह प्रावधान है कि कॉलोनी के संपूर्ण विकास एवं निगम को हैण्डओवर करने के बाद ही कॉलोनाईजर उक्त बंधक भू-खंड की खरीदी बिक्री कर सकता है। कई कॉलोनियों में निगम के बंधक भूखंड की खरीदी बिक्री भी की जा चुकी है। ऐसे कई कॉलोनी के बंधक भू-खंड पर भवन भी बनकर तैयार हो चुका है,निगम को खबर तक नहीं जबकि नियम के तहत निगम को विशेषाधिकार है कि समयसीमा में कॉलोनी का विकास नहीं होने पर बंधक भू-खंड के निलाम का भी प्रावधान है।

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