नगर पंचायत अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर के खिलाफ होने वाले अविश्वास प्रस्ताव का मतदान स्थगित मिला हाई कोर्ट से स्टे

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नगर पंचायत गुंडरदेही में कल अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग होनी थी उसके 1 दिन पूर्व ही गुंडरदेही नगर पंचायत अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर को हाईकोर्ट से राहत मिली हैं। 18 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान को कोर्ट ने स्थगित कर दिया हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष रानू हेमन्त सोनकर ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिस पर रविवार को कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात यह फैसला दिया कि अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान स्थगित कर दिया जाए

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गुंडरदेही नगर पंचायत के 15 पार्षदों में 13 पार्षद ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। यही अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर बीजेपी पार्टी समर्थक है। 4 अप्रैल 2022 को नगर पंचायत गुंडरदेही के 13 पार्षदों के द्वारा बालोद कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर के खिलाफ हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसके पश्चात हस्ताक्षर ओं का सत्यापन भी कराया जा चुका था एवं कलेक्टर द्वारा 18 अप्रैल को मतदान कराने के निर्देश दिए गए थे। 13 पार्षदों के हस्ताक्षर होने के बाद से यह तय माना जा रहा है कि अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर का पद से हटना तय है। लेकिन अध्यक्ष द्वारा हाईकोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसमें स्थगन ले लिया जिसे पार्षदों के मन में मायूसी का माहौल पैदा हो गया है भाजपा की आपसी गुटबाजी एवं अध्यक्ष के प्रति आक्रोश का समाधान किस तरह किया जाता है यह समय ही बताएगा

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