दिनांक 24.04.2022 को प्रार्थिया द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24.04.2022 को दोपहर करीबन 01.30 बजे ग्राम खुरसुनी का प्रेम बारले अपने एक साथी के साथ तवेरा कार में आया और प्रार्थिया को दुकान से बाहर बुलाया तो प्रार्थिया दुकान के दरवाजे के पास आयी तो प्रेम बारले द्वारा प्रार्थिया को अश्लील गाली गुफ्तार कर बेइज्जत करने की नियत से उसके हाथ बाह पकड़ कर खिचने लगा जिसे प्रार्थिया प्रेम बारले से बचने का प्रयास की तो प्रेम बारले प्रार्थिया को बल पूर्वक जबरदस्ती हाथ को पकड़ कर कार में बैठा दिया और कार को दुकान से आगे बढ़ा दिया। प्रार्थिया द्वारा प्रेम बारले को जबरदस्ती भगा ले जाने ले लिए मना की तो प्रेम बारले ने तुझे भगा कर ले जाकर जबरदस्ती शादी करूंगा तथा जान से मारने की धमकी देने लगा। कुछ देर बाद लड़की के घर के पास पहुंचने पर प्रार्थिया को कार से उतार कर मां बहन की अश्लील गाली गुफ्तार करने लगा तब प्रार्थिया अपने आप को प्रेम बारले से छुड़ाकर भगने लगी तो प्रेम बारले कार से प्रार्थिया का पीछा करने लगा प्रार्थिया अपने आप को बचाने के लिए अपने घर अंदर चली गयी तब प्रेम बारले प्रार्थिया के घर के सामने आकर पुनः मां बहन की अश्लील गाली गुफ्तार करने लगा। कि प्रार्थीया की रिपोर्ट पर आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 366,354,294,506,34 भादवि का विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी पता तलाश हेतु टीम गठित कर आरोपी प्रेमचंद बारले का पता तलास किया गया और आज दिनाँक को आरोपियो को अर्जुन्दा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसे घटना के संबंध में पुछताछ किया जो बताये कि दिनांक 24.04.2022 के दोपहर 01/30 बजे करीबन ग्राम खुरसुनी के कृष्ण कुमार साहू के साथ उसके तवेरा वाहन क्रमांक सीजी-19 सी 2100 में अर्जुन्दा आकर फैंसी स्टोर्स के पास जाकर दोनो एक राय होकर युवती को बेज्जत करने की नियत से हांथ बांह पकड़ तवेरा गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर भगाकर शादी करने के उद्देश्य से ले जा रहा था जिसमें कृष्ण कुमार साहू सहयोग कर रहा था, ग्राम डुडिया के पास युवती को धमकाया व जान से मारने की धमकी दिया ताकि डर कर युवती मेरे साथ चलने को तैयार रहे किन्तु डुडिया के पास मेरे गाड़ी से उतरकर युवती को धमकाते समय युवती मेरे व कृष्ण कुमार के कब्जे से भाग गई। अपराध में प्रयुक्त एक तवेरा वाहन क्रमांक- सीजी-19 सी 2100 को आरोपी कृष्ण कुमार साहू के पेश करने पर जप्त किया गया। आरोपी प्रेमचंद बारले पिता स्व.तामलाल बारले, उम्र-23 वर्ष, कृष्ण कुमार साहू पिता लखन लाल साहू, उम्र-38 वर्ष, साकिनान खुरसुनी, थाना अर्जुन्दा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
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पुलिस अधीक्षक जिला बालोद गोवर्धन राम ठाकुर के निर्देशन ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम व उप पुलिस अधीक्षक सोनसाय मौर्य अनुविभाग गुण्डरदेही के मार्गदर्शन में आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी अर्जुंदा कुमार गौरव साहू, उप निरी0 वीरेंद्र सिंह नुरेसिया, प्र0आर0 विकास सिंह, आरक्षक धर्मेंद्र चंद्रवंशी, बनवाली साहू, नेमसिंह निषाद का विशेष योगदान रहा।