जिला बालोद (छ.ग.) गिरफ्तार कर भेजा जेल आरोपी के कब्जे से एक लोहे का चाकू एवं एक नग सैमसंग कंपनी का स्कीन टच मोबाईल बरामद किया गया
विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी महेन्द्र कुमार कुमेटी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 15.10.22 को दोपहर लगभग 03.00 बजे इसका चचेरा भाई मोहित कुमार को देशी शराब भट्टी राजहरा से वापस आ रहा था मोटर सायकल का पेट्रोल खत्म होने से शराब भट्ठी जाने वाला रोड पर खड़ा था उसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति आया और वाद विवाद कर जान से मारने की नियत से मोहित कुमार कुमेटी के छाती के नीचे व अन्य जगहों में चाकू से मारकर चोट पहुंचाया है तथा उसके मोबाईल को लूट कर भाग गया है।
मोहित कुमार कुमेटी को इलाज हेतु शहीद अस्पताल राजहरा से रिफर करने पश्चात मेडिकल राजनांदगांव मे भर्ती किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर दिनांक को अपराध कमांक 362 / 22 धारा 394,294,307 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर जिला बालोद व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोनीफास एक्का के मार्गदर्शन में आरोपी की पता तलाश किया गया पता तलाश दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी धनेश्वर कुमार ठाकुर पिता योगेश ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम मटेवा थाना अर्जन्दा जिला बालोद को उसके सकुनत से अभिरक्षा मे लेकर कड़ाई से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे का चाकू तथा आहत से लूटे गये सैमसंग कंपनी का स्कीन टच मोबाईल को जप्त कर दिनांक 22.10.22 के 18.30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
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प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी कार्यवाही में थाना राजहरा से निरीक्षक वीणा यादव, सउनि नंदकिशोर सिन्हा, प्रधान आरक्षक ईश्वर चन्द्राकर, आरक्षक धर्मेन्द्र सेन, संजय चेलक, मनोज साहू की सराहनीय भूमिका रही ।