- श्रमबिंदु में खबर प्रकाशन के बाद तोड़ा गया अवैध निर्माण
अमरेश झा
कोंडागांव दैनिक समाचार पत्र श्रमबिंदु जन विश्वास और तथ्यपरक खबर प्रकाशन के मामले में एकबार फिर खरा उतरा है। श्रमबिंदु में प्रकाशित खबर का असर हुआ और फरसगांव नगर पंचायत ने वहां बस स्टैंड पर अवैध रूप से खड़ी कर ली गई दो मंजिला दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया।
कोंडागांव जिले के फरसगांव के बस स्टैंड में बन रहे नगर पंचायत के नए व्यवासायिक परिसर से लगकर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मनमाना निर्माण कार्य करवाने का मामला श्रमबिंदु ने उजागर किया था। प्रकाश में आया है। फरसगांव बस स्टैंड में निर्माणाधीन व्यवसायिक काम्प्लेक्स के ठीक बगल में एक और दो मंजिली दुकान का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। इस निर्माण कार्य हेतु न तो नगर पंचायत से अनुमति ली गई है, न ही उस व्यक्ति के पास जमीन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज हैं। बावजूद नगर के बीचों बीच बेधड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को सब कुछ पता होने के बावजूद अवैध निर्माण पर रोक लगाने कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। यह नगर में जनचर्चा का विषय बना हुआ था। जनता के बीच तो यहां तक चर्चा थी कि संबंधित दुकानदार ने नगर पंचायत के अधिकारी, कर्मचारियों से लेकर वहां के जनप्रतिनिधियों को अच्छा खासा नजराना देकर उक्त निर्माण कार्य कराया जा रहा है। नगर पंचायत फरसगांव द्वारा बस स्टैड में काम्प्लेक्स बनवाने के लिए जिला खनिज न्यास निधि मद से 25 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। जिसके पश्चात नगर पंचायत ने काम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया था। वर्तमान में लगभग 70-80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ काम्प्लेक्स की दीवार से सटाकर उतनी ही तेज गति से एक अन्य भवन का निर्माण कार्य भी चलता रहा। जिसमें न तो नगर पंचायत से कोई अनुमति ली गई है न ही अन्य नियमों का पालन किया जा रहा है। मसले को लेकर जब इस संवाददाता ने नगर पंचायत सीएमओ अजय सिंह राजपूत से पूछा तो उन्होंने भी माना था कि उक्त भवन के निर्माण हेतु नगर पंचायत से कोई अनुमति नहीं दी गई है। फरवरी में यह मामला हमारे संज्ञान में आया था। जिस पर हमने सम्बंधित व्यक्ति को 10 फरवरी एवं 4 मार्च को नोटिस भेजा जा था। एक और नोटिस भेजा जा रहा है, जिसमें उन्हें सम्पूर्ण दस्तावेज लेकर उपस्थित होने को कहा गया है। यदि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं तो उनके द्वारा बनाए जा रहे भवन के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस मामले को श्रमबिंदु ने जनहित में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद नगर पंचायत द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में दोमंजिला दुकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान निर्माण करने वाले ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया।