पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद हरीश राठौर जिला बालोद एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कर्ण कुमार उके के निर्देशन में थाना डौंडी में दर्ज अपराध क्रमांक 02/2023 धारा 376(2)(n), 506 भादवि के आरोपी की गिरप्तारी हेतु थाना प्रभारी डौण्डी उपनिरीक्षक कैलाशचंद मरई के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष टीम तैयार किया गया थाना डौण्डी में पीडिता ने दिनांक 01/01/2023 को उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 07 माह पूर्व दिनांक 14/05/2022 को रात्रि में आरोपी सालिकराम टावरे पीड़िता के नानी घर के कमरे में आकर मै तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हॅू
कहकर पीड़िता के घर के कमरा में ही पीडिता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया । और आरोपी सालिक राम टावरे बीच-बीच में जब भी पीड़िता के नानी के घर आता था तो पीड़िता के साथ संबंध बनाता था। जब पीड़िता 03 माह की गर्भ में थी तब आरोपी सालिक राम टावरे को गर्भ के बारे में बताती थी तो कुछ दिन बाद अपने घर शादी कर ले जाऊंगा बोलता था एवं पीड़िता 06 माह की गर्भवती हुं कहकर आरोपी सालिकराम टावरे को बताई तब दिनांक 26/12/2022 को आरोपी पीड़िता के नानी के घर आया और पीड़िता को शादी कर पत्नी बनाकर अपने घर में रखूंगा कहकर अपने मोटर सायकल में बिठाकर घोटिया के जंगल में ले जाकर अपने पास कीटनाशक दवाई का दो डिब्बा रखा था जिसे एक डिब्बा को पीड़िता को पीने बोला, पीड़िता के मना करने पर जान से मारने की धमकी देकर कीटनाशक की एक डिब्बा को अपने साथ लेकर वहां पर पीड़िता को छोड़कर भाग गया तब पीड़िता जंगल से भटकते हुए लिफ्ट लेते झलमला होते हुए आरोपी के घर रंगकठेरा गई तो वहां पर आरोपी नहीं था फिर वापस अपने घर आकर घटना के बारे में अपने मां एवं भाई को बताकर थाना उपस्थित आकर थाना डौण्डी में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं. 02/2023 धारा 376(2)(n),506 भादवि पंजीबद्ध कराने पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में ली गई । विवेचना दौरान आरोपी को अबादीपारा कॉलेज नर्सरी के पास अर्जुन्दा से अभिरक्षा में लाकर पूछताछ करने पर आरेपी द्वारा पीडिता के साथ अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपी को गिरप्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल निरूद्ध किया गया । प्रकरण के विवेचना एवं आरोपी के पतासाजी गिरप्तारी में थाना प्रभारी डौण्डी उप निरीक्षक श्री कैलाशचंद्र मरई, प्र.आर. ज्ञानेश चंदेल, आर. युगल किशोर लोहले, आर. षमनेश साहू, आर. खिलावन सिन्हा, म. आर. माधुरी लाटिया की सराहनीय भूमिका रही ।नाम आरोपी – सालिक राम टावरे पिता- सुखचंद टावरे उम्र 34 वर्ष, पता- रंगकठेरा थाना- गुण्डरदेही जिला बालोद (छ.ग.)
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