दिनांक 11.07.2023 के लगभग शाम 4-5 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति ने मेरे घर मे आकर बताये बोले कि आपके नाम से आवास निर्माण होना है कहने पर मेरे द्वारा उनका परिचय पुछने पर अपना नाम ढालेन्द्र साहू पिता पुरुषोत्तम साहू निवासी पीपरछेड़ी जिला बालोद का रहने वाला हूँ जिला पंचायत बालोद मे परियोजना अधिकारी हूँ आवास हितग्राहीयो की सूची तैयार कर रहा हूँ। कहकर अंगूठा लगाने वाला एक मशीन निकाला जिसमे अंगूठा लगवाकर बालेन्द्र साहू ने ग्रामिणो से आवास हितग्राही योजना के नाम पर अगुठा लगवाकर प्रार्थी के युको बैंक शाखा कुसुमकसा के खाता क्रमांक 12250100010843 से 5000/- एवं सुमित्रा बाई के खाता यूको बैंक खाता क्रमांक 12250110003435 से 1700/- मीना बाई खरे के को बैंक के खाता क्रमांक 12250100010635 से 000/- एवं कीर्तन राम नायक के छ०ग राज्य ग्रामिण बैंक शाखा चिखलाकसा खाता क्रमाक 7031145452 से 1000/- का ठगी किया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया दौरान विवेचना के आरोपी का का मैमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया मेमोरन्डम कथन मे जुर्म करना स्वीकार किया है। मुताबिक जप्ती पत्रक के सम्पत्ति जप्त किया गया संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी का कृत्य अपराध सदर धारा का अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफ्तारी का कारण बताकर दिनांक 12.07.2023 के 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी की सूचना इनके परिजन को दिया गया विवेचना हेतु समय की आवश्यकता है।अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि गिरफतार आरोपी का 26.07.2023 तक न्यायिक अभिरक्षा प्रदान करने की दया हो।