निर्माणाधीन मकान की छत से गये हाईटेंशन तार की करंट लगने से कार्य कर रहे मजदूर की मौत

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  • पूर्व में भी इस तरह कि निर्माणाधीन मकान की छत में करंट लगने से पुराना बाजार क्षेत्र में श्रमिक की मौत हो चुकी है
  • इस प्रकार के निर्माणाधीन भवन को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र किन के द्वारा प्रदान किया जाता है संज्ञान का विषय
  • उचित मुआवजा क्यों नहीं प्रदान किया जाता ऐसी श्रमिकों को जबकि श्रम कार्ड में प्रावधान है

दल्ली राजहरा के पुराना बाजार मनोहर ऑफिस के सामने अवैध रूप से बिल्डिंग निर्माण कार्य किया जा रहा था इस निर्माणाधीन मकान के ऊपर से हाईटेंशन तार गई हुई थी मजदूर के कार्य करने दौरान करेंट लगने से मजदूर की मौत हो गई । घटना दिनांक 15.7.22 शुक्रवार दोपहर 1.30 बजे की है । पुराना बाजार में घोड़ा मंदिर के पास गुलाब चंद जायसवाल के द्वारा अपने घर का निर्माण कराया जा रहा है ।

इसमें नर्राटोला निवासी 28 वर्षीय अनिल बघेल नामक युवक कार्य कर रहा था ।कार्य करने की धुन में उसे यह ध्यान ही रहा कि घर के ऊपर से बिजली का तार गया हुआ है । और वह युवक तार के चपेट में आ गया । करेंट लगने से अनिल बघेल दूर जा गिरा । जिससे उसके सिर व कमर में भी चोट आई है । आस पास के लोगो के मदद से उन्हें पास के शहीद अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया । लेकिन डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया । मृतक दो बच्चों का पिता था ।

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बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि मकान मालिक को कई बार सुचना देकर अवगत कराया गया था कि बिल्डिंग के ऊपर से हाई वोल्टेज का बिजली तार गया हुआ है । इसलिये मकान का निर्माण एक मंजिला से अधिक नही कराया जाये । लेकिन मकान मालिक द्वारा एवं लापरवाह ठेकेदार द्वारा इसे नजर अंदाज किया गया । और थोड़े से लालच के लिए एक ग्रामीण के परिवार की रोजी रोटी का आसरा छीन लिया इसके पूर्व भी पुराना बाजार क्षेत्र में इसी प्रकार की भवन निर्माण के दौरान एक श्रमिक की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी इसके बाद भी नाही नगर पालिका के कर्मचारी जागे और ना ही प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया मामले की लीपापोती कर दी गई थी उस ग्रामीण के परिजनों को भी ना ही उचित मुआवजा दिया गया था और ना ही जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्यवाही की गई थी इस प्रकार की घटनाओं का असली जिम्मेदार कौन है यह तो तय होना आवश्यक है अन्यथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है नगर पालिका परिषद के मानचित्र कार संतोष देवांगन से इस संबंध में पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा उक्त भवन की कोई भी भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है वहीं दूसरी ओर निर्माणाधीन भवन के मालिक द्वारा यह कहना है कि मेरे द्वारा भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है

विरोधाभासी लगता है अगर नगर पालिका द्वारा उक्त मकान से टैक्स लिया जाता है तो भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया यह भी स्पष्ट होना आवश्यक है :: नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा में नव पदस्थ मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती शीतल चंद्रवंशी द्वारा इस संबंध में चर्चा की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि यह मेरे संज्ञान में नहीं है अगर ऐसा कोई कार्य किया गया तो मेरे द्वारा अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी ।