चार वर्ष पूर्व बागमुंड़ी पनेड़ा में हुई हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास, रायपुर निवासी युवक को ग्रामीणों ने उतारा था मौत की घाट

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जगदलपुर। बस्तर व दंतेवाड़ा जिले की सीमा में स्थित बागमुंड़ी पनेड़ा कोड़ेनार थाना क्षेत्र में 18 फरवरी 2018 में चार वर्ष पूर्व रायपुर निवासी अखिलेश मिश्रा जोकि ठेकेदार था जिसकी संदेहास्पद मौत हो गई थी। इस मामले में दो आरोपियों सनकू और पीलूराम बेको को आज दिनांक 26 जुलाई2018 को आजीवन कारावास की सजा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. आर देवांगन ने सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास ने बताया कि बस्तर जिले की कोड़ेनार पुलिस ने विवेचना के आधार पर पाया कि ठेकेदार अखिलेश मिश्रा को दंतेवाड़ा जिले के गीदम निवासी सनकू और पीलूराम बेको ने मौत के घाट उतार दिया था तथा इस मामले में सनकू व पीलूराम बेको को 3अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था जिसमें सनकू ने 18-10-2019 तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुआ था किंतु इस मामले में सनकू और पीलूराम बेको को राहत नहीं मिली और माननीय न्यायाधीश डी.आर.देवांगन ने शासकीय अधिवक्ता अखिलेश्वर दास की बेहतरीन जीरह के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।